सुकमा: जिले के एक गांव में विधवा महिला से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने पहले महिला को जबरदस्ती शराब पिलाई थी, फिर नदी किनारे बारी-बारी बलात्कार किया।
इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब दंतेवाड़ा जिले की न्यायाधीश शैलेष शर्मा की FTC कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
घर में बैठकर सभी ने पी थी शराब
दरअसल, यह मामला 10 सितंबर 2023 का है, जब सुकमा जिले के सुपनार गांव की रहने वाली 48 साल की विधवा महिला घर में अकेली थी। इसी बीच गांव के ही 3 युवक माड़वी गंगा (30), कवासी गंगा (19) और शंकर कछिया (28) पहुंच गए।
घर के आंगन में बैठकर तीनों शराब पीने लगे। जब महिला अपने घर से बाहर निकली तो तीनों को देखकर वहां से जाने के लिए कहा। तीनों युवक वहां से उठकर चले गए थे।
बकरी चराने गई थी महिला
वहीं, उसी दिन महिला बकरी चराने के लिए गांव के ही एक नदी के किनारे गई हुई थी। यह तीनों युवक वहीं पर ही बैठकर शराब पी रहे थे। उन्होंने महिला को देखकर जबरदस्ती पकड़ लिया। फिर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। जिसके बाद तीनों ने बारी-बारी कर उसका रेप करना शुरू किया। महिला चिल्लाने लगी। इसी बीच गांव का ही एक व्यक्ति वहीं पहुंच गया।
कोर्ट ने सुनाई सजा
इसे देखकर तीनों युवक मौके से भाग निकले थे। वहीं महिला इस मामले की शिकायत सुकमा पुलिस से की। पुलिस ने मामले की जांच की और सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला दंतेवाड़ा के FTC कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
(Bureau Chief, Korba)