Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में गोवंश की हत्या कर मांस बेचने के मामले में कार्रवाई, 16 से अधिक लोग गिरफ्तार; मांस काटने का सामान भी जब्त

              Tilda: तिल्दा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सूचना पर गौ मांस बेचने के मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने 16 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। इस मामले में 15 फरवरी को विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल के अध्यक्ष रूपेश देवांगन और उनके साथियों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था।

              जानकारी के मुताबिक, विश्व हिन्दु परिषद, बजरंग दल के लोग वार्ड 14 नेवरा में संजय मेहर के घर जा गए थे, जहां पर उन्होंने घर के आंगन में और अपने घर के पीछे अत्यधिक मात्रा में गौवंश के टुकड़े काटकर और चमड़ी को छिलकर अलग-अलग भाग का ढेर बनाकर रखे थे। वे लोग गौवंश के मांस को बिक्री कर रहे थे।

              इस दौरान उन्होंने गौवंश के मांस को खरीदी कर अपने-अपने पास रखे 12 लोगों को पकड़े। उनका नाम पूछने पर अक्षय कुमार आडिल, ईश्वर कोसले, खेलावन सोनवानी, अजय पात्रे, अभय रात्रे, अजय आड़िल, बेद कुमार बांधे, महेश डहरिया, विजय फुरें, महेश नारंग, रामू कोसले और राम प्रसाद कोसले बताए थे।

              इसी बीच मौके का फायदा उठाकर संजय मेहर, विनोद मेहर और अनुसुईया मेहर वहां से कहीं चले गए थे। आंगन पर गौवंश के मांस के पास में मांस काटने का लोहे का कता, हसिया, टंगिया, बसुला भी जब्त किया गया। गौवंश की क्रूरता पूर्वक हत्या कर मांस बिक्री कर खरीदार सहित पकड़ने और धर्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी।

              मामले में पुलिस ने संजय मेहर, पुष्पा मेहर, विनोद मेहर, अक्षय कुमार आडिल, ईश्वर कोसले, श्रवण सोनवानी, अजय पात्रे, अभय पात्रे, अजय आडिल, वेद कुमार बान्धे, महेश डहरिया, विजय कुर्रे, महेश नारंग, रामू कोसले, राम प्रसाद कोसले, अनुसूईया मेहर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम धारा में अपराध करना पाए जाने से मामला दर्ज किया गया।


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