Friday, May 17, 2024
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Chhattisgarh: प्रशासन ने शुरू कर दी सख्ती.. नए साल का जश्न रात 12.30 तक; इसके बाद पटाखे-डीजे चले तो होटल सील, कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य, पुलिस की टीम रातभर करेगी पेट्रोलिंग

रायपुर: कोरोना के दो साल बाद नए साल का जश्न भले ही भीड़ के साथ मनेगा लेकिन इस पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। होटल वालों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि 31 दिसंबर की रात 12.30 बजे के बाद पटाखे चलाए या डीजे बजाए तो होटल सील कर दिया जाएगा। होटलों में इसकी जांच के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम रातभर जांच करेगी।

नए साल के कार्यक्रमों के लिए शुक्रवार को जिले के सभी होटल और मैरिज पैलेस वाले कलेक्टोरेट में एकजुट हुए। प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने साफ कर दिया कि तय समय के बाद डीजे या लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हर कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। एनजीटी, पर्यावरण संरक्षण मंडल और छत्तीसगढ़ शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही पटाखे फूटेंगे। तेज आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। एडीएम एनआर साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब नहीं परोसी जाएगी।

लाइसेंस लेने के दौरान यह भी बताना होगा कि कितने लोगों के लिए कितनी शराब की व्यवस्था की जाएगी। बिना लाइसेंस के शराब पिलाने पर होटल और मैरिज पैलेस सील किए जाएंगे। होटलों में अवैध शराब की बिक्री या बिना लाइसेंस के शराब परोसने की जांच का जिम्मा आबकारी विभाग की टीम को दिया गया है।

एडीएम ने होटल संचालकों से कहा है कि हर भवन, होटल या समारोह स्थल पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। जितने लोग समारोह में आएंगे उनकी गाड़ियां होटलों के अंदर ही होनी चाहिए। सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करने वालों पर नो पार्किंग का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी यातायात विभाग को दी गई है। बैठक में देवचरण पटेल, कीर्तन राठौर, गुरजीत सिंह समेत होटल, मैरिज पैलेस, क्लब एवं कैफे के संचालक मौजूद थे।

बिना अनुमति के कार्यक्रम नहीं होंगे

नए साल के लिए अभी किसी भी होटल या मैरिज पैलेस वालों ने एक भी आवेदन नहीं किया है। वे प्रशासन-पुलिस के साथ इस बैठक का इंतजार कर रहे थे। सभी तरह की गाइडलाइन मिलने के बाद अब वे सोमवार से कार्यक्रम की अनुमति लेंगे। एडीएम साहू ने होटल संचालकों से कहा है कि वे हर छोटे-बड़े कार्यक्रम की अनुमति जरूर लें। बिना अनुमति के कार्यक्रम कराने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी कराएंगे।

लोगों की संख्या सीमित रखें

पिछले साल नए साल के जश्न में कुछ बड़े होटलों में अफरा-तफरी मच गई थी। इसलिए प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने होटल संचालकों से कहा कि लोगों की संख्या सीमित रखें। कोशिश करें कि 100 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा न हो। बड़े आयोजन होने पर वहां सभी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी जगह होनी चाहिए कि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें।

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