Sunday, May 19, 2024
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छत्तीसगढ़: मैं अजीत जोगी की बहू, हथकंडों से घबराने वाली नहीं.. अपने खिलाफ केस को लेकर बोलीं ऋचा जोगी; झूठे FIR को कोर्ट में दूंगी चुनौती

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी ने मुंगेली सिटी कोतवाली में खुद के खिलाफ दर्ज हुए केस को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस नेताओं को जोगेरिया हो जाता है। उन्होंने कहा कि डॉ साहब (रमन सिंह) को भी जोगेरिया हुआ था, नतीजा आज घर में बैठे हैं।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने कहा कि ”जोगी जन अधिकार पदयात्रा” के शुरू होने से बिल्कुल ठीक पहले मेरे विरुद्ध FIR करना ये प्रमाणित करता है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर ‘जोगेरिया’ से ग्रसित हो गए हैं। उन्होंने कहा मेरी जाति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के मेरे खिलाफ अचानक केस दर्ज करना मुझे ‘जोगी जन अधिकार पदयात्रा में भाग लेने से रोकने का प्रयास है।

ऋचा जोगी ने दिया बयान।

ऋचा जोगी ने दिया बयान।

ऋचा जोगी ने कहा कि वे जोगी जन अधिकार पदयात्रा की अकलतरा विधानसभा की पर्यवेक्षक हैं। पदयात्रा की जोर-शोर से तैयारी हो रही है और हमारी पार्टी को मिल रहे जनसमर्थन से घबराकर ये FIR कराई गई है। उन्होंने कहा कि मैं इस गैरकानूनी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज करूंगी।

ऋचा जोगी पर जो FIR दर्ज की गई है उसकी कॉपी।

ऋचा जोगी पर जो FIR दर्ज की गई है उसकी कॉपी।

उन्होंने कहा कि दूषित मानसिकता वाले हमारे जोगेरिया ग्रसित विरोधियों को चेतावनी देती हूं कि मैं अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी हूं, आपके इन तुच्छ हथकंडों से कतई घबराने वाली नहीं हूं। मैं मां हूं, मेरी हिम्मत का आप मुकाबला नहीं कर सकते, ये याद रखना। जोगी जन अधिकार पदयात्रा आपकी जड़ों को हिला देगी।

ऋचा जोगी की पूरे परिवार के साथ पुरानी फोटो।

ऋचा जोगी की पूरे परिवार के साथ पुरानी फोटो।

बता दें कि ऋचा जोगी के खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में बुधवार को FIR दर्ज की गई है। खुद को अनुसूचित जनजाति की बताते हुए ऋचा ने यह जाति प्रमाण पत्र 2020 में मरवाही उपचुनाव के समय शासन के पास जमा कराया था। सहायक आयुक्त एल आर कुर्रे ने जांच रिपोर्ट के आधार पर ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि ऋचा रुपाली साधु (शादी से पहले का नाम) ने अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तैयार कर इसे उपयोग किया। ऋचा के खिलाफ सामाजिक प्रस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत अपराध क्रमांक 651 दर्ज किया गया है।

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