बिलासपुर: हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नगर निगम को अपने अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का नगर पंचायत क्षेत्र में ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही जस्टिस पी.सैम कोशी की सिंगल बेंच ने सब इंजीनियर के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है।
भिमेंद्र कुमार गौतम बिलासपुर नगर निगम में सब इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने बीते 30 सितंबर 2021 को उनका तबादला आदेाश जारी कर उन्हें नगर पंचायत राहौद भेज दिया। उन्होंने अपने ट्रांसफर आदेश को अधिवक्ता अर्जित तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें बताया गया कि उनकी नियुक्ति नगर निगम में हुई थी। ऐसे में उनका स्थानांतरण नगर पंचायत में नहीं किया जा सकता।
नगर निगम अधिनियम में है प्रावधान
याचिका में उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नगर पालिक निगम संहिता के सेक्शन 58(5) और 58 (6) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि नगर निगम के किसी भी अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण नगर पंचायत में नहीं किया जा सकता। लेकिन, नगरीय प्रशासन विभाग ने इस सेक्शन का उल्लंघन किया है।
हाईकोर्ट ने कहा- नगर निगम को नहीं है अधिकार
इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों पर सहमति जताई है। कोर्ट ने माना है कि नगर निगम के अधिकारी का दूसरे नगर निगम में ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह से दूसरे पंचायत में स्थानांतरण करना अवैधानिक है। कोर्ट ने सब इंजीनियर के तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है।