Saturday, July 27, 2024
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छत्तीसगढ़: गर्लफ्रेंड से बात करने पर नाबालिग का अपहरण.. आरोपियों ने छात्र के साथ गालीगलौज कर उसे जमकर पीटा, शोर मचाने पर छोड़कर भागे; गिरफ्तारी

जांजगीर-चांपा: जिले के ग्राम करही में 15 साल के नाबालिग लड़के का अपहरण कर 3 युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना बिर्रा थाना क्षेत्र की है। मुख्य आरोपी राजू दिवाकर (20 वर्ष) और उसके दो साथियों जलेश्वर जायसवाल (24 वर्ष) व सतीश खरे (20 वर्ष) को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

बिर्रा थाना प्रभारी पुष्पराज साहू ने बताया कि मुख्य आरोपी राजू दिवाकर अपने दोस्तों जलेश्वर और सतीश के साथ 21 अक्टूबर को पामगढ़ थाना क्षेत्र के चंडीपारा से ग्राम करही आया हुआ था। यहां उसके रिश्तेदार रहते हैं। यहां तीनों आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण कर लिया और कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से क्यों बात करते हो। राजू ने नाबालिग को उसकी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करने की धमकी भी दी। राजू की प्रेमिका का घर नाबालिग के पड़ोस में है, लिहाजा दोनों के बीच बातचीत होती थी और ये बात आरोपी को नापसंद थी।

तीनों आरोपियों ने नाबालिग को दी थी धमकी।

तीनों आरोपियों ने नाबालिग को दी थी धमकी।

वो नाबालिग को अपनी प्रेमिका से दूर रहने की हिदायत दे रहा था। इसी बात पर बहसबाजी हुई और तीनों आरोपियों ने नाबालिग का गांव से ही अपहरण कर लिया। वे उसे बाइक पर बिठाकर कटही पुल के पास ले गए और उसके साथ गालीगलौज और मारपीट की। आरोपियों ने फिर नाबालिग को बाइक से बिर्रा शराब भट्ठी के पास ले गए। यहां कुछ देर रुकने के बाद बसंतपुर चौक ले गए। यहां नाबालिग ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। तो आरोपियों ने उसे डरकर वहीं छोड़ दिया और फरार हो गए।

नाबालिग के शोर मचाने पर डर गए आरोपी।

नाबालिग के शोर मचाने पर डर गए आरोपी।

नाबालिग जैसे-तैसे अपने गांव करही पहुंचा और परिवार को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पीड़ित के पिता ने बिर्रा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 363, 365, 294, 506, 323, 34 के तहत केस दर्ज किया और जांच में जुट गई।

पुलिस ने मुख्य आरोपी राजू दिवाकर और उसके दोनों साथियों को पामगढ़ के चंडीपारा से गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है। तीनों आरोपियों राजू, जलेश्वर और सतीश खरे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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