Monday, January 13, 2025
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              KORBA: कलेक्टर ने अनिल राठौर और विजय सारथी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही…

              कोरबा (BCC NEWS 24): कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-03 एवं 05 के तहत हरदीबाजार थाना अंतर्गत ग्राम भलपहरी निवासी अनिल राठौर, पिता स्व. व्यास नारायण राठौर (30 वर्ष) और थाना कोतवाली अंतर्गत मोतीसागर पारा निवासी विजय सारथी, पिता कृपाराम सारथी के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है। दोनों को एक वर्ष की अवधि के लिए 24 घंटे के अंदर जिला कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए।

              अनावेदक अनिल राठौर चोरी, गृहभेदन, मारपीट, आर्म्स एक्ट, शराब बिक्री व अन्य मामलों में संलिप्त रहा है। इसी तरह अनावेदक विजय सारथी दंगा, धमकी देना, शराब एवं नशीली पदार्थों की बिक्री, मारपीट, लूटपाट सहित अन्य मामलों में संलिप्त रहता है। उनके कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की गई है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी की ओर से पारित आदेश के अनुसार तत्काल इसका पालन करते हुए दोनों को कोरबा एवं आदेश में उल्लेखित जिला क्षेत्र से बाहर चले जाने एवं जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्व अनुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं आदेश का तुरंत पालन किए जाने व आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।




                        Muritram Kashyap
                        Muritram Kashyap
                        (Bureau Chief, Korba)
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