- स्कूली छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम एवं संरक्षण अधिनियमों की दी गई जानकारी
कोरबा (BCC NEWS 24): श्री डी.एल. कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा छात्र-छात्राओं को जागरूक किये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल खरमोरा जिला कोरबा में किया गया। उक्त शिविर में श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश, (पाॅक्सो) एक्ट कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि अपने व्यवहार से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है चाहे वे शब्दों से क्यों न हो अपराध होता है। कोई भी शब्द जिससे दूसरे व्यक्ति को आहत या बुरा लगता है अपराध की श्रेणी में आता है। उनके द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित जानकारी देते हुये छात्र-छात्राओं के द्वारा पूछे गये सवाल, प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफ.आई.आर. क्रिमिनल प्रोसिजर एक्ट, गुड-टच बेड टच, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के साथ विधिक सेवा अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा कि तहसील स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय स्तर तक पात्र व्यक्तियों को जिसमें महिला, बच्चे, अभिरक्षाधीन बंदी, आपदाग्रस्ति पीड़ित एवं अन्य किसी आय एक लाख पचास हजार तक के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। इसके कोर्ट फ्री अधिवक्ताओं का शुल्क शामिल है।
श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के द्वारा मोटर दुर्घटना अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा गया आज की स्थिति में मोबाईल फोन का सभी उपयोग कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे कोई भी मैसेज को फारवर्ड कर दिया जाना भविष्य में आपके लिये मुश्किल खड़ा कर देगा। पुलिस के द्वारा सायबर सेल से आसानी से आपके मोबाईल के द्वारा भेजे गये मैसेज को पढ़ लिया जाता है। अतः मोबाईल का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करने में उपयोग किया जावें। बिना ड्रायविंग लाईसेंस, बिना आर.सी. बुक, वाहन के बीमा बिना वाहन का चालन कदापि न करंें यदि वाहन से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर आपको या आपके परिवार को बहुत बड़ी आर्थिक क्षर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 012, किशोरी बालिकाओं के प्रति समाज में बढ़ते अपराध, आई.टी. एक्ट, मोटर यान अधिनियम के कानूनी प्रावधान, से संबंधित जानकारी दी गई।