कोरबा: मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले से बन्द हो जायेंगी मदिरा दुकानें

        • कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जारी किये निर्देश

        कोरबा (BCC NEWS 24): नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के लिए 09 फरवरी शाम पांच बजे से सभी प्रकार के राजनैतिक प्रचार थम जायेंगे। 09 फरवरी शाम पांच बजे से मतदान दिवस 11 फरवरी मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किये गये हैं। इस अवधि में नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित सभी देशी, विदेशी मदिरा,प्रीमियम, कंपोजिट मदिरा दुकानें,अहाता, वफ.एल.3, एफ.एल 3-क बंद रहेंगे। इस संबंध में जिले के सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन संबंधी कार्यों को निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी किया गया है।

        जारी आदेश के अनुसार 9 फरवरी शाम पांच बजे से 11 फरवरी मतदान समाप्ति तक जिले की देशी मदिरा दुकान/अहाता  तुलसीनगर, आईटीआई रामपुर, दादर एवं अहाता, लालघाट, सर्वमंगला एवं अहाता, रूमगरा एवं अहाता, मुड़ापार, लाटा, गोपालपुर, गेवरा एवं अहाता, भैराताल एवं अहाता, दीपका एवं अहाता, कटघोरा, बांकीमोंगरा और देशी मदुरा दुकान पाली एवं अहाता बंद रहेगी। इसी तरह विदेशी मदिरा दुकान/अहाता निहारिका, टीपी नगर, निहारिका रोड, कोरबा, लालघाट, मुड़ापार, लाटा, गोपालपुर, गेवरा, सर्वमंगला, दीपका, कटघोरा, बांकीमोंगरा और पाली तथा एफ.एल.3 होटल रिशु बार कोसाबाड़ी, होटल सेन्टर पाईंट टीपी नगर, होटल सत्कार बार रानी रोड कोरबा, होटल ऋतुराज बार जमनीपाली, होटल अंजनी बार दीपका और एफ.एल. 3 (क) वन नाईट क्लब शॉपिंग रेस्टोरेन्ट बार बंद रहेगी।



                Hot this week

                Related Articles

                Popular Categories