कोरबा (BCC NEWS 24): भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनका ई-श्रम पोर्टल में 31 मार्च 2022 तक पंजीयन हुआ है तथा जिनकी मृत्यु अथवा अपंगता किसी दुर्घटना के दौरान 31 मार्च 2022 तक हुई है, उन्हें सुरक्षा बीमा का लाभ एक्सग्रेशिया के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु अथवा दोनो आंखें, दोनो हाथ, दोनों पैरों की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति, एक हाथ और एक पैर तथा एक आंख अथवा एक पैर की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति हाने पर 2 लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही पूर्ण रूप से एक आंख की अपूरणीय क्षति और पूर्ण रूप से एक हाथ अथवा एक पैर की अपूरणीय क्षति होने पर 01 लाख रूपए दिया जाता है।
सहायक श्रम आयुक्त ने जिले के ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनका 31 मार्च 2022 के पूर्व उक्तानुसार दुर्घटना हुई हो, वे बीमा का लाभ लेने हेतु श्रम विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने बताया कि जिन हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा उनमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कचरा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फूटकर सब्जी, फल फूल विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, रेजा, जनरेटर, लाईट उठाने वाले, केटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर सायकल, साईकल मरम्मत करने वाले आदि दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते है। साथ ही गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर आदि भी इस योजना में शामिल हैं।