Sunday, June 22, 2025
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कोरबा: हिट एंड रन अन्तर्गत कलेक्टर ने तीन मृतक के आश्रि़तों को 06 लाख की राशि स्वीकृत की

कोरबा (BCC NEWS 24): टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम- 2022 के अंतर्गत कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने तीन मृतक के आश्रितों हेतु कुल 06 लाख की राशि स्वीकृत की है। यह राशि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मुंबई द्वारा भुगतान किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 06 फरवरी 2024 को अज्ञात वाहन से स्थान बोईरदादर जिल्गा पर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप वेदकुमार कंवर पिता नोहर सिंह कंवर निवासी बरपाली (जिल्गा) तहसील भैसमा जिला कोरबा की मृत्यु हुई, जिसमें मृतक के विधिक प्रतिनिधि / वारिसान के रूप में उसके पत्नि श्रीमती चंपा बाई पति स्व. वेदकुमार कंवर निवासी बरपाली (जिल्गा) तहसील भैसमा जिला कोरबा को प्रतिकर के रूप में रूपये दो लाख स्वीकृत किया गया है। इसी तरह 16 फरवरी 2024 को अज्ञात वाहन से रिंग रोड बालको पर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अमित मिश्रा पिता कृष्ण मुरारी मिश्रा निवासी पाढ़ीमार डुग्गुपारा, कृष्णा विहार, पी.एस. कॉलोनी बालकोनगर कोरबा तहसील कोरबा जिला कोरबा की मृत्यु हुई, जिसमें मृतक के विधिक प्रतिनिधि / वारिसान के रूप में उसके पिता श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा पिता राम आधार मिश्रा निवासी पाढ़ीमार डुग्गुपारा, कृष्णा विहार, पी.एस. कॉलोनी बालको नगर कोरबा तहसील कोरबा जिला कोरबा को प्रतिकर के रूप में रूपये दो लाख और 07 फरवरी 2024 को अज्ञात वाहन से स्थान बोईरदादर जिल्गा पर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप प्रभुराम कंवर पिता मुकुत राम कंवर निवासी बरपाली (जिल्गा) तहसील भैसमा जिला कोरबा की मृत्यु हुई, जिसमें मृतक के विधिक प्रतिनिधि / वारिसान के रूप में उसकी पत्नि श्रीमती रामवती पति स्व. प्रभुराम कंवर निवासी बरपाली (जिल्गा) तहसील भैसमा जिला कोरबा को प्रतिकर के रूप में रूपये दो लाख की राशि स्वीकृत किया गया है।यह राशि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मुंबई द्वारा भुगतान किया जायेगा।


Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
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