दुर्ग: उतई थाना अंतर्गत चार साल पहले 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या करने के बाद पैरावट में रखकर जला देने वाले को कोर्ट ने आजीवन कारावास से दंडित किया। शुक्रवार को यह फैसला आया। कोर्ट ने आरोपी शिव भारती को दो अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला न्यायाधीश सरिता दास की कोर्ट से आया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने की। टीआई नरेश देवांगन और देवशरण सिंह ने जांच की थी।
मवेशियों को बांधने गई नाबालिग, किया दुष्कर्म
घटना मचांदुर पुलिस चौकी इलाके में 2 अप्रैल शाम 5.30 बजे से रात 11.30 बजे के बीच हुई। लोक अभियोजक के मुताबिक 11 वीं कक्षा की छात्रा अपने पुराने घर से नए घर मवेशी बांधने गई थी। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। जब शोर मचाया तो आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। शव को परिचित कामता की बाइक लेकर बाड़ी पहुंच गया। यहां शव को गांव के बजरंग सिंह के खेत में पैरावट के साथ जला दिया। इसके बाद घर चला गया। बाद में मामला खुला।
नाबालिग से अश्लील हरकत, 3 साल की सजा
शुक्रवार को न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने नाबालिग का रास्ता रोकर मारपीट और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी अमरदार खुटेल को 3 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 4 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजक संतोष कसार के मुताबिक घटना उतई थाना क्षेत्र की है। 30 नंवबर 2019 को नाबालिग के परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 341,354,294,506,323 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।