Thursday, May 9, 2024
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पूर्व सरपंच की हत्या, 25 दोषियों को उम्रकैद…. चुनावी रंजिश में लाठी, पत्थर और हथियार से किया था कत्ल; 3 साल बाद आया फैसला

जांजगीर-चांपा: जिले के ग्राम लछनपुर में 2020 में हुए पूर्व सरपंच तेरस राम के कत्ल के मामले में जिला न्यायालय ने 25 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। 12 जून 2020 को लाठी-डंडे और ईंट से ताबड़तोड़ हमला करके तेरस राम नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने शुक्रवार को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, 12 जून 2020 की शाम लगभग 6 बजे पूर्व सरपंच तेरस राम यादव की गांव के ही कई लोग मिलकर बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। माता चौरा के पास हो रही इस मारपीट के बारे में तेरस के भाई होरीलाल को लोगों ने जानकारी दी।

तेरस राम का भाई जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसके बड़े भाई को गांव के रामगोपाल साहू, गणेशराम साहू, गणेश्वर राव, प्रहलाद राव, जागेश्वरराव, सुकृत राव, प्रदीप, मुकुंद, असंत, अनुराधा, राहुल, शिवनारायण, मनीष, पालेश्वर साहू, कृष्ण कुमार, प्यारेलाल, मुकेश, परमानंद, शैलेष सिंह, शनि, सुरेश, जागेश्वर केंवट, प्रमिला, गीताबाई, योगेश बुरी तरह से लाठी-डंडा, ईंट, पत्थर और गुप्ती से मार रहे थे।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने सुनाया फैसला।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने सुनाया फैसला।

बुरी तरह से मारपीट के कारण तेरस राम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बचाने के लिए राजकुमार, नरेंद्र यादव और भाई भी आए, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके कारण वे डरकर वहां से भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, तब तक सभी आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस लहूलुहान तेजस राम को जिला अस्पताल जांजगीर लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

25 लोगों ने चुनावी रंजिश में पूर्व सरपंच की कर दी थी हत्या।

25 लोगों ने चुनावी रंजिश में पूर्व सरपंच की कर दी थी हत्या।

सिटी कोतवाली जांजगीर में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने चार्जशीट पेश किया। कोर्ट में 3 साल तक चली सुनवाई के बाद सभी 25 आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया।

12 जून 2020 को पूर्व सरपंच तेजस राम यादव की हुई थी हत्या।

12 जून 2020 को पूर्व सरपंच तेजस राम यादव की हुई थी हत्या।

वकील विशाल तिवारी ने बताया, परिस्थिति, अपराध की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आरोपी जागेश्वर राव, मनीष सिंह, कृष्ण कुमार यादव, मुकेश यादव, सुरेश कुमार कंवर, जागेश्वर केंवट, अनुराधा बाई, गीता बाई मराठा, प्रहलाद राव, पालेश्वर साहू, राहुल सिंह, प्यारेलाल, शनि केंवट, असंतराव (50 वर्ष), योगेश कुमार (19 वर्ष), रामगोपाल (32 वर्ष), गणेशराम (29 वर्ष), गणेश्वर राव (21 वर्ष), मुकुंद राम (19 वर्ष), सुकृत राव (25 वर्ष), शैलेष सिंह (25 वर्ष), प्रमिला सिंह (45 वर्ष), परमानंद केंवट (39 वर्ष), प्रदीपराम (23 वर्ष), शिवनारायण (37 वर्ष) को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

4 महिलाओं समेत 25 आरोपी दोषी करार दिए गए।

4 महिलाओं समेत 25 आरोपी दोषी करार दिए गए।

सभी दोषी ग्राम लछनपुर के रहने वाले हैं। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने मामले की सुनवाई की और गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सभी दोषियों को सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अब जानिए क्या है पूरा मामला…

ग्राम पंचायत लछनपुर में पूर्व सरपंच तेरस राम यादव की पत्नी 2020 में जनपद सदस्य के लिए चुनाव लड़ी और जीत भी गई। उसके विरोध में मुख्य आरोपी रामगोपाल साहू की पत्नी थी। इससे 5 साल पहले गांव के सरपंच पद के लिए तेरस और रामगोपाल साहू के बीच मुकाबला हुआ था, तब भी तेरस यादव जीत गया था और रामगोपाल साहू को हार मिली थी। इसी के चलते दोनों के बीच विवाद चल रहा था।

12 जून शाम को तेरस राम यादव शराब के नशे में अपने गांव पहुंचा। वहां फिर से विरोधी पक्ष के साथ उसका विवाद हो गया और विरोधियों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। चुनावी रंजिश में हुई इस हत्या के मामले में 3 साल के बाद फैसला आया है।

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