Monday, May 20, 2024
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BCC News 24: छत्तीसगढ़- बिलासपुर में भी नाइट कर्फ्यू खत्म.. अब रात 12 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा सहित फूड जोन खोलने की मिली अनुमति.. परंतु कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से करना होगा पालन

छत्तीसगढ़: राजधानी रायपुर और दुर्ग के साथ ही अब बिलासपुर में भी नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि अब फूड जोन रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। स्कूल-कॉलेजों को खोलने के संबंध में अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। आदेश आज से ही लागू हो जाएगा।

कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर डा. सारांश मित्तर ने 4 जनवरी को पेंडेमिक एक्ट के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाइट कर्फ्यू के साथ ही सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। 24 दिन बाद अब इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है और नाइट कर्फ्यू के आदेश को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही 4 जनवरी के आदेश में आंशिक संशोधन यह भी किया गया है कि अब नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम्स, फूड कोर्ट के साथ ही खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात 12 बजे तक संचालित हो सकेंगे।

यह आदेश रहेगा यथावत

1. कोविड-19 का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप, दवा दुकान, दवा की डिलीवरी, एंबुलेंस प्रतिबंध से छूट रहेगी और वे पूर्व नियमित समय के अनुसार संचालित रहेंगे।

2. 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए शिक्षण संस्थान शरीरिक दूरी के साथ खोले जा सकेंगे।

3. जिले में सभी माल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, टाकीज, थियेटर, आडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाल और अन्य स्थल आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।

4. सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देंगे।

5. आगामी आदेश तक प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल व वाटर पार्क का संचालन बंद रहेगा।

6. हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों के आगमन के 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। यदि यह रिपोर्ट नहीं होती है तो एयरपोर्ट पर RT-PCRटेस्ट कराना होगा

।7. सभी सार्वजनिक स्थानों भीड़, बाजार, दुकान आदि में शारीरिक दूरी के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

8. सार्वजनिक समारोह के लिए आदेश के अनुसार अनुमति लेनी होगी, जिसमें सभागार की एक तिहाई क्षमता अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की इजाजत होगी।

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