RTI के तहत जानकारी नहीं देना पड़ा महंगा… वन विभाग के अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का लगा जुर्माना, राज्य सूचना आयुक्त ने की कार्रवाई

              मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले में वन विभाग के अधिकारियों को RTI (Right to Information) को हल्के में लेने की भूल भारी पड़ गई। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर वन परिक्षेत्र अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

              सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी नहीं देने के कारण मनेंद्रगढ़ वनमंडल के वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुवांरपुर, बहरासी, जनकपुर, बिहारपुर, मनेंद्रगढ़ पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने सत्र 2022 के अपीलार्थी अशोक श्रीवास्तव के मामले पर ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद से सूचना का अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने वाले अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

              मनेंद्रगढ़ के RTI कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने वन परिक्षेत्र में कैम्पा मद के कार्यों की जानकारी और भुगतान को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी।इसके जवाब में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने व्यक्तिगत जानकारी होने का हवाला दिया था। तब आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने मंडल अधिकारी मनेंद्रगढ़ के पास प्रथम अपील दायर की।

              डीएफओ ने भी जब गुमराह करने की कोशिश की, तब आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। जहां सुनवाई में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया गया। इसके बाद 30 दिन के अंदर जानकारी देने के निर्देश राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए हैं।


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