Saturday, May 4, 2024
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BCC News 24: CG न्यूज़- जमीन फर्जीवाड़े में पटवारी सस्पेंड, अब RI का नंबर.. फर्जी सिग्नेचर करके किया था नामांतरण; कई जगहों पर मिलकर की जमीन की हेराफेरी

छत्तीसगढ़: बिलासपुर में करोड़ों रुपए के जमीन के दस्तावेजों में अतिरिक्त तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से बिना सील के फर्जी नामांतरण करने के मामले में तत्कालीन पटवारी को अनुविभागीय अधिकारी (SDM) ने सस्पेंड कर दिया है। इस केस में दो माह पहले भू अभिलेख शाखा के अधीक्षक को हटाया गया था। पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि जांच के बाद तत्कालीन राजस्व निरीक्षक (RI) सहित अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

सरकंडा क्षेत्र के बिजौर में पदस्थ पटवारी कौशल यादव पर मोपका में पोस्टिंग के दौरान फर्जी तरीके से नामांतरण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। पटवारी हल्का नंबर 29 के खसरा नंबर 992/9 में चार एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण कराया गया। इस दौरान तहसीलदार नारायण गबेल थे और पटवारी कौशल यादव था। तत्कालीन तहसीलदार गबेल ने नामांतरण के इस आवेदन को खारिज कर दिया था।

SDM ने पटवारी को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है।

SDM ने पटवारी को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है।

अतिरिक्त तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से हो गया नामांतरण
नामांतरण के आवेदन को तहसीलदार की ओर से खारिज करने के बाद पटवारी व डायवर्सन प्रभारी ने बगैर सील के अज्ञात व्यक्ति से हस्ताक्षर कराकर नामांतरण कर दिया था। बाद में पता चला कि अतिरिक्त तहसीलदार का फर्जी हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें सील भी नहीं लगा है। इस मामले की शिकायत अधिवक्ता प्रकाश सिंह ने कलेक्टर से की थी। करीब दो माह पहले तत्कालीन कलेक्टर सारांश मित्तर ने भू-अभिलेख अधीक्षक को जिला कार्यालय से हटाकर बेलगहना में पदस्थ कर दिया था। साथ ही SDM को जांच के आदेश दिए थे। इधर, SDM टीआर भारद्वाज ने गुरुवार को पटवारी कौशल यादव को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय RI कार्यालय बेलतरा रहेगा।

मोपका-चिल्हाटी और बिजौर में चल रहा फर्जीवाड़ा
मोपका-लिंगियाडीह के साथ ही बिजौर में बड़े पैमाने पर जमीन की हेराफेरी चल रही है। यहां सरकारी और पट्‌टे की जमीन में कब्जा कर प्लाटिंग करने के ढेरों शिकायतें लंबित है। जमीन के खेल में चर्चित रिक्शा चालक भोंदूदास के केस में भी रसूखदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मोपका जमीन घोटाले को लेकर शहर विधायक शैलेष पाण्डेय ने विधानसभा में सवाल पूछा है। विधानसभा सत्र के दौरान राजस्व मंत्री को जवाब देना है। नवपदस्थ कलेक्टर सौरभ कुमार जमीन पर अवैध कब्जा करने के पुराने मामलों की फाइलें खुलवा रहे हैं।

पटवारी के खिलाफ महिला ने थाने में की है शिकायत
मंगला क्षेत्र के पटवारी कार्यालय में 55 वर्षीय प्रमिला मानिकपुरी कोटवारीन का काम करती है। प्रमिला ने बताया कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है। वह अपने काम के सिलसिले में मंगला पटवारी कार्यालय में आना-जाना करती थी। उस समय मंगला में कौशल यादव ही पटवारी था। पटवारी कौशल यादव का साला राहुल यादव भी काम करता था। महिला ने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 35 में खसरा नंबर 658, 1061, 1074, 1103/1, 1176, 1194 में कुल 0.860 हेक्टेयर जमीन हैं खसरा पांचसाला में दर्ज है। पटवारी और उसके साले ने महिला के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए कूटरचना कर जमीन का फर्जी इकरारनामा बना दिया। महिला ने सिविल लाइन थाने में शिकायत करते हुए पटवारी और उसके साले के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है।

कई अफसरों पर भी हो सकती है कार्रवाई
बताया जा रहा है कि जमीन संबंधी गड़बड़ी में सिर्फ पटवारी कौशल यादव ही दोषी नहीं है। बल्कि और भी कई अफसरों की मिलीभगत है। नवपदस्थ कलेक्टर सौरभ कुमार जांच के बाद जल्द ही जमीन हेराफेरी करने के इस केस में शामिल अफसरों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरह भोंदूदास प्रकरण में रसूखदारों पर जांच-कार्रवाई की आंच भी आ सकती है।

पटवारी के खिलाफ ACB में चल रहा है केस
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के नियमों के हिसाब से उन कर्मचारियों की नियुक्ति उस जिले में नहीं हो सकती, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर अधिकारी उन्हें बिलासपुर में नियुक्ति देते रहे। पटवारी कौशल यादव के खिलाफ 13 दिसंबर 2011 को मुंगेली थाने में पद का दुरुपयोग करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपराध दर्ज हुआ है। अगस्त 2013 में उनके खिलाफ धारा 420,472, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है।

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