Sunday, November 10, 2024






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रायपुर : बहुचर्चित कोल मामले में निलंबित IAS रानू साहू को लगा बड़ा झटका, विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

रायपुर। छत्तीगढ़ के बहुचर्चित कोल मामले में जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर ACB/EOW की विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सबसे पहले फैसला सुनाते हुए निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया.

बता दें कि शराब घोटाले में दर्ज किए गए एफआईआर में आय से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है. एफआईआर में कहा गया है कि रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया द्वारा अपनी आय से कई गुना चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गई है. इसे देखते हुए ईओडब्ल्यू ने जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया था. कोर्ट का मानना था कि अगर रानू साहू को जमानत दी जाती है तो वह उनके खिलाफ जांच को प्रभावित कर सकती है. इस वजह से कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज खारिज कर दिया.

आपको बता दे कि पिछले दिनो रानू साहु को ईडी मामले में दर्ज ECIR में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन ACB/EOW की न्यायिक रिमांड में होने के कारण रानू साहु को जेल में रहना पड़ेगा.

Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
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