Monday, May 20, 2024
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BCC News 24: CG न्यूज़- अश्लील VIDEO बनाकर ढाई साल तक रेप.. 2 माह का गर्भ भी गिराया.. फिर शादी से किया इनकार; FIR के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं

छत्तीसगढ़: जांजगीर चांपा जिले के नैला में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर ढाई साल तक दुष्कर्म किया। इससे वो दो माह की गर्भवती भी हो गई थी। आरोपी पर 2 माह का गर्भ गिराने का भी आरोप है।

राज स्टील संचालक के बेटे अभिषेक अग्रवाल पर युवती ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित ने उसके चाचा मोहन अग्रवाल पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामले की FIR 7 जुलाई 2022 को हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने अब तक जांच शुरू नहीं की है। ये आरोप पीड़िता ने लगाया है।

घर छोड़ने के बहाने ले गया सुनसान जगह, फिर किया रेप

युवती बैंक ऑडिट का काम देखती थी। अभिषेक अग्रवाल अक्सर यहां आया करता था, जिससे दोनों में जान पहचान हुई। इंस्टाग्राम पर फिर दोस्ती और गहरी हो गई। मना करने पर भी अभिषेक उसे घर छोड़ने की जिद करता था। 21 दिसंबर 2021 की शाम घर छोड़ने के बहाने युवती को सुनसान जगह ले गया जहां जबरदस्ती उससे दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब ढाई साल तक उससे दुष्कर्म करता रहा।

उस दौरान अभिषेक ने युवती को शादी का वादा कर दिया था। इस वजह से लड़की भी चुप थी। पीड़िता के मुताबिक वो दो माह की गर्भवती हो गई। जब इसकी जानकारी अभिषेक को दी तो उसने दवा खिलाकर गर्भ गिरा दिया। आरोपी शादी करने से भी मुकर गया था। इससे युवती और परेशान हो गई।

ऑडिट के बहाने दोनों की हुई पहचान।

ऑडिट के बहाने दोनों की हुई पहचान।

परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप

पीड़िता ने एसपी को दिए अपनी शिकायत में कहा है कि जब अभिषेक अग्रवाल के साथ मोहन अग्रवाल भी मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। तब उसने पुलिस की शरण लेने का निर्णय लिया। लेकिन आरोपियों ने युवती को वीडियो वायरल कर समाज में बेइज्जत करने की धमकी दी। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है और परिजनों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।

घटना के समय नाबालिग थी पीड़िता

युवती कहना कि जिस समय अभिषेक अग्रवाल ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, उस समय वो नाबालिग थी। इस लिहाज से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि पुलिस ने एफआईआर में धारा 376, 354 ही दर्ज किया है। उसने अपने एफआईआर में उम्र 17 वर्ष ही दर्ज कराया है। पीड़िता ने एसपी दफ्तर पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

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