Sunday, November 24, 2024
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सूरजपुर: 20 अगस्त से जिले के सभी ग्राम पंचायतों में होगा ग्राम सभा का आयोजन…

सूरजपुर: कलेक्टर संजय अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 20 अगस्त 2023 से ग्राम पंचायतों के समस्त ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा।

ग्राम सभा का एजेण्डा निम्नानुसार होगा, ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाये, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाये, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा की जाये, सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरुवा, घुरवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा की जाये, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाये, जरूरतंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाये, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाये, मौसमी बिमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना का कार्य किया जाये, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा की जाये, ग्राम पंचायत विकास योजना (ळच्क्च्) वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्ययोजना का वाचन कराते हुए अनुमोदन कराया जाये, राज्य की समस्त सड़कों पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना, उपरोक्त सभी ग्राम सभाओं के लिए लागू होगा. इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र (संविधान के पाँचवें अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र) की ग्राम सभाओं में निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया जाये, छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ग्राम सभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति (आरपीएमसी) तथा शांति एवं न्याय समिति पर चर्चा किया जाये, ग्राम सभा में पेसा नियम 23 (1.2) के तहत् प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता खुलवाने पर चर्चा किया जाये, पेसा नियम 2022 के कंडिका 24 एवं 25 के प्रावधानों के अंतर्गत मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के समीक्षा के संबंध में चर्चा किया जाये, पेसा नियम 2022 के अंतर्गत लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के निलामी के संबंध में चर्चा किया जाये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 अंतर्गत साधारण रेत के खनन एवं व्यवसाय के संबंध में चर्चा किया जाये, उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेंडे में सम्मिलित कर सकते हैं। ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी है तथा विडियो को ग्राम सभा निर्णय ( GS NIRNAY) मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है। तदानुसार ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराना सुनिश्चित करें।




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