Wednesday, May 22, 2024
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BCC News 24: CG न्यूज़- ASI का फर्जी नियुक्ति आदेश देने वाला आरक्षक बर्खास्त.. बिलासपुर में BJP पार्षद, निगम कर्मी के साथ मिलकर बनाया था फर्जी लेटर, FIR के बाद हुआ बर्खास्त

छत्तीसगढ़: बिलासपुर में ASI की नौकरी लगाने के लिए फर्जी नियुक्ति आदेश बनाने वाले आरक्षक को SP ने बर्खास्त कर दिया है। दरअसल, आरक्षक ने नगर निगम कर्मचारी व BJP पार्षद के साथ मिलकर पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के लिए आठ लाख रुपए की वसूली की थी। रुपए के एवज में उन्होंने युवक को फर्जी नियुक्ति आदेश थमा दिया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते 15 जून को SP ऑफिस के स्थापना शाखा में करगीरोड निवासी पीयूष प्रजापति ASI का नियुक्ति आदेश लेकर जॉइन करने पहुंचा था। यहां स्थापना शाखा प्रभारी संतोष वैष्णव ने नियुक्ति आदेश देखकर हैरानी जताई। क्योंकि, SP ऑफिस में भर्ती के लिए विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ था। प्रारंभिक जांच में नियुक्ति आदेश फर्जी मिला। तब इस घटना की जानकारी SP पारुल माथुर को दी।

SP के निर्देश पर दर्ज कराया FIR
फर्जी नियुक्ति आदेश देखकर SP पारुल माथुर ने स्थापना शाखा प्रभारी संतोष वैष्णव को सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही TI परिवेश तिवारी को फर्जी नियुक्ति आदेश जारी करने वालों की पहचान कर धरपकड़ करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस ने पहले पीयूष प्रजापति को पकड़ा और उससे पूछताछ के बाद भाजपा पार्षद रेणुका नगपुरे, नगर निगम कर्मी भोजराज नायडू और आरक्षक पंकज शुक्ला का नाम सामने आया। लिहाजा, पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अब SP ने आरक्षक को किया बर्खास्त
फर्जी नियुक्ति आदेश जारी करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना आरक्षक आरक्षक पंकज शुक्ला को बताया जा रहा है। वह पुलिस लाइन में पदस्थ था। इसके पहले वह लंबे समय तक IG ऑफिस में भी पदस्थ रहता। उसके आपराधिक कृत्य को पुलिस बल के सदस्य के रूप में गंभीर माना गया है। उसकी गतिविधियां विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के विपरीत होने पर SP पारुल माथुर ने जनहित के कार्यो के लिए उसके कार्य व्यवहार को उचित न पाते हुए उसे बर्खास्त कर दिया है।

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