Saturday, May 4, 2024
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तीन साल लिव-इन में रहने के बाद शादी से इंकार… फिर

 प्रतीकात्मक फोटो

रायपुर। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ उसकी तलाश की जा रही है. मामला सरस्वती नगर थाना इलाके का है.

जानकारी के अनुसार, रामनगर, गुढ़ियारी निवासी युवक शांतनु नायडू का कोटा इलाके में रहने वाली युवती के साथ लिव-इन में था. दोनों पिछले तीन साल से कोटा क्षेत्र में किराए का मकान लेकर लिव-इन में रह रहे थे. इसी बीच युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने सरस्वती नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.

मामले में सरस्वती नगर टीआई गौतम गावड़े का कहना है कि आरोपी ने लिव-इन के दौरान पीड़िता से शादी करने की बात कहकर शारिरिक संबंध बनाया है. इसमें केस दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश की जा रही है.

लिव इन रिलेशनशिप क्या है ?

लिव इन रिलेशनशिप का साधारण सा अर्थ यह है कि जब बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से विवाह के बंधन में बंधे बिना घर की एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रह रहे हो तो उस सम्बन्ध को लिव इन रिलेशनशिप कहा जायेगा.

क्या लिव इन रिलेशनशिप को कानून वैध मानता है ?

लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय कानून द्वारा स्वीकृति दी गयी है. जो कि कानूनी रूप से पूर्णतः वैध और मान्य है. यदि बालिग लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे की सहमति और खुद की इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार है, तो वह रह सकते है जो कि कानूनी रूप से वैध है.

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