कोरबा: जिले में भी हिट एंड रन केस के नए कानून के विरोध में ट्रक और बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। इसे लेकर कोरबा पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों की बैठक ली और नए कानून के बारे में जानकारी दी।
कोरबा पुलिस दर्री ऑयल डिपो से पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ राज्य के अन्य जिले के पेट्रोल पंपों पर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस भी पहुंचा रही है। SP ने ड्राइवरों में भ्रम की स्थिति को दूर किया और उन्हें जागरूक किया। एसपी ने बताया नए कानून में धारा 106(2) के तहत अगर किसी व्यक्ति की जल्दबाजी और उपेक्षापूर्ण काम से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दे, तो 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन जो ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद थाने में जानकारी देंगे, उन पर ये धारा लागू नहीं होगी।
कोरबा पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने नए कानून को लेकर जानकारी दी।
देशभर में बस और ट्रक ड्राइवरों द्वारा हिट एंड रन कानून का विरोध किया जा रहा है। कोरबा में भी इस हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। आवश्यक सामग्री की कमी महसूस होने पर लोगों में हड़बड़ाहट फैल गई है। पेट्रोल-डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ गई है।
बता दें है कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में संशोधन करते हुए दुर्घटना के बाद भाग जाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कठोर कानून का प्रावधान किया है, जिसका विरोध ड्राइवर कर रहे हैं। इनका मानना है कि दुर्घटना के बाद अगर वे भागें नहीं, तो एकत्रित भीड़ उनकी जान ले सकती है। नए कानून में भागने पर उनके खिलाफ नॉन वेलेबल धारा लगाकर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। चालकों के मन में इसी सजा को लेकर भ्रम है। एसपी कोरबा ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है।