Friday, April 26, 2024
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रायगढ़ कोरोना ब्रेकिंग : कलेक्टर ने जिले में 20 दिसंबर तक लगाई धारा 144 ; रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू….

कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

रायगढ़ : जिले के साथ ही पड़ोसी जिलों में कोरोना संक्रमण का कहर है। ठंड में इसकी रफ्तार और बढ़ सकती है। जिला खनन तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों से लगा हुआ है। बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। सोमवार को कलेक्टर ने जिले में 20 दिसंबर तक धारा 144 लागू की । इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इसकी रोकथाम के लिए भीम सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) लागू की है। कोई भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है या है, तो व्यक्ति को तुरंत सारी जानकारी देनी होगी। निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण क्वारेंटाइन संगरोध और इलाज से संबंधित टीमों को वह तुरंत सूचना दे। निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करने वाला या निगरानी दल के निर्देशों का उल्लंघन करने वाला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की अवहेलना करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा। किसी संस्था, उद्योग या दफ्तर में कोई भी संक्रमित मिले या यहां काम करने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरे संक्रमित के संपर्क में आए तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम या प्रशासन को दे। परिसर के अस्थायी बंद, सीलिंग, खाली करना, धुमन/सैनिटाजेशन, सफाई इत्यादि के लिए दिए गए आदेशों का पालन करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे। उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद लोग बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखते हैं जो मास्क होने के बावजूद नाक और मुंह से नीचे फंसा कर रखते हैं।

रैली, धरना, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक
रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक पूर्णत: कर्फ्यू लागू किया जाता है। उक्त अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्यगत परिस्थितियों के अलावा संपूर्ण गतिविधियां एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आम जनता उक्त अवधि में अपने घरों से बाहर न निकले। 144 धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित, विचरण, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसिएशन बिल्डिंग आदि जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर ने जारी आदेश का पालन कराने के लिए एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों (कार्यपालिक दंडाधिकारी) को निर्देशित किया है। उक्त आदेश का किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। उक्त आदेश जिले की समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो 20 दिसम्बर तक या अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के बाद शादी की तैयारी कर रहे परिवारों को और सावधानी रखनी होगी।

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