जिले में लागू धारा 144 हुआ निरस्त, कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश
रायगढ़, 24 नवम्बर 2020/ कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में 20 दिसम्बर 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर होने वाले निर्णय के आधार पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी।
देखें आदेश
जारी आदेश अनुसार कार्यालयीन आदेश कमांक/15026/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 21.11.2020 द्वारा रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में दिनांक 20.12.2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 लागू किया गया है, जिसे एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता हैं।
आपको बता दें कि कोरोना के बढ़े मामलों का हवाला देते हुए रायगढ़ में नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था। वहीं धारा 144 लगाते हुए हर तरह के आयोजन पर भी रोक दी गयी थी।