नई दिल्ली: 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सोमवार को बैंकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए इसका रोजाना हिसाब रखें।
RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था और 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने कहा था कि 2000 का नोट अभी भी लीगल रहेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज एक बार फिर दोहराया कि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा।
शक्तिकांत दास ने कहा, ‘हमने 4 महीने का समय दिया है। आप आराम से नोट बदलिए। तुरंत बैंक जाने से बचिए ताकि भीड़ ना हो। हमने समय सीमा इसलिए दी है, ताकि लोग इसे गंभीरता से लें। जो 30 सितंबर तक नोट जमा या बदल नहीं पाएगा उस पर हम डेडलाइन खत्म होने के बाद फैसला लेंगे।’
जो भी परेशानी आएगी, उसे दूर करेंगे
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “जो भी परेशानी आएगी, उसे हम दूर करेंगे। हम भी बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत ही हमने 2000 के नोट सर्कुलेशन हटाने का काम शुरू किया है।
पहले भी दुकान में लोग 2000 के नोट नहीं लेते थे। हमारे ऐलान के बाद यह शायद और बढ़ गया है। हमने कहा था कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा। आप 2000 के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे।”
नोट बदलने के लिए आईडी की जरूरत नहीं
स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।
स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा।
नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया 6 सवालों में समझें…
1. सवाल: कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?
जवाब: आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं।
2. सवाल: मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं इसके बिना नोट बदल सकता हूं?
जवाब: हां, आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।
3. सवाल: एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?
जवाब: एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।
4. सवाल: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा?
जवाब: नहीं, नोट बदलने के लिए आपको कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा। ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
5. सवाल: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
जवाब: लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
6. सवाल: ये नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है?
जवाब: यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।