Friday, April 26, 2024
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बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच न्यायालयीन कार्य को लेकर नया आदेश, पढ़िए पूरा दिशा-निर्देश…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 संक्रमण की द्वितीय लहर के फैलाव को देखते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के कामकाज में बदलाव किया गया है. इस कड़ी में समस्त न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. 

जारी आदेश में प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को न्यायालयीन कार्रवाई को इस प्रकार व्यवस्थित करने कहा गया है, जिससे न्यायालय में पक्षकारों और अधिवक्ताओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. जिन मामले में कोई सारवान कार्यवाही नहीं होनी है, उन मामलों में पक्षकारों और अधिवक्ताओं का तत्काल आगामी पेशी तारीख दी जाये. अनावश्यक रूप से पेशी तारीख देने में विलंब नहीं करने कहा गया है. 

अधिवक्ताओं को न्यायालय में प्रकरण नहीं लगे होने पर अनावश्यक रूप से परिसर न आने और उसी प्रकार कार्य समाप्त होने के पश्चात् तत्काल न्यायालय परिसर छोड़ देने को कहा गया है. इसी तरह जिन प्रकरणों में पक्षकारो की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है, उन मामलों में पक्षकारो को न्यायालय में नहीं बुलाने कहा गया है. 

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