Sunday, September 8, 2024
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BREAKING: छत्तीसगढ़ में कमर्शियल कोर्ट का किया गया गठन… हाईकोर्ट की अनुशंसा पर विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना, CG को आठ जोन में बांटा; 50 लाख तक के केस की होगी सुनवाई

बिलासपुर: हाईकोर्ट की अनुशंसा पर विधि विधायी विभाग ने छत्तीसगढ़ में कमर्शियल कोर्ट का गठन किया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर अदालतों को सुनवाई का अधिकार दिया गया है। कमर्शियल कोर्ट में तीन से 10 लाख और 10 से 50 लाख रुपए तक के केस की सुनवाई होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ को आठ जोन में बांटा दिया गया है। वहीं 50 लाख से अधिक के मामलों की सुनवाई का अधिकार रायपुर कोर्ट को दिया गया है, जहां प्रदेश भर के केस की सुनवाई होगी।

विधि विधायी विभाग ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा तीन की उपधारा (1), (1-ए), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (2016 का 4) और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किया है। जिला मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे।

यहां तीन से 10 लाख के मामलों की होगी सुनवाई
वाणिज्यिक न्यायालय जोन न्यायालय व विधि अधिकारी अधिकार क्षेत्र राजस्व जिला
बस्तर जगदलपुर सीजे प्रथम जगदलपुर बस्तर, उत्तर बस्तर, कोंडागांव व दक्षिण बस्तर
बिलासपुर सीजे प्रथम बिलासपुर बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा
दुर्ग सीजे प्रथम दुर्ग दुर्ग, बालोद व बेमेतरा
कोरबा सीजे प्रथम कोरबा कोरबा
रायगढ़ सीजे प्रथम रायगढ़ रायगढ़, जशपुर
रायपुर सीजे प्रथम रायपुर रायपुर
रायपुर चतुर्थ सीजे प्रथम रायपुर बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद,धमतरी

वाणिज्यिक न्यायालय जहां 10 से 50 लाख तक मामले की होगी सुनवाई
वाणिज्यिक न्यायालय जोन न्यायालय व विधि अधिकारी अधिकार क्षेत्र राजस्व जिला
बस्तर एडीजे जगदलपुर बस्तर, दक्षिण बस्तर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर
बिलासपुर द्वितीय एडीजे बिलासपुर बिलासपुर, मुंगेली
दुर्ग द्वितीय एडीजे दुर्ग दुर्ग, बालोद, बेमेतरा
कोरबा प्रथम एडीजे कोरबा जांजगीर-चांपा, कोरबा
रायगढ़ प्रथम एडीजे रायगढ़ रायगढ़, जशपुर
रायपुर द्वितीय एडीजे रायपुर रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद
राजनादगांव प्रथम एडीजे राजनादगांव राजनादगांव,कबीरधाम
सरगुजा अंबिकापुर द्वितीय एडीजे अंबिकापुर अंबिकापुर,बलरामपुर,रामानुजगंज,सरगुजा

50 लाख के मामले की यहां होगी सुनवाई
वाणिज्यिक न्यायालय रायपुर को 50 लाख या इससे अधिक के प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। यहां प्रदेशभर से प्राप्त होने वाली शिकायतों व मामलों की सुनवाई की जाएगी।

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