Wednesday, November 5, 2025

              CG : कांग्रेस नेता जमीन दलाल अकबर खान जेल से गिरफ्तार, मकान पर अवैध कब्जा करने की कोशिश, पुलिस ने लिया प्रोडक्शन वारंट

              बिलासपुर: दुर्ग पुलिस ने कांग्रेस नेता और जमीन दलाल अकबर खान को जेल प्रोडक्शन वारंट लेकर दोबारा गिरफ्तार किया है। अकबर के खिलाफ महिला ने अपने मकान पर अवैध कब्जा करने और धमकाने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की है।

              एएसपी सिटी उमेश कश्यप ने बताया कि कांग्रेस नेता अकबर खान के खिलाफ तालापारा में रहने वाली संगीता बंजारे ने शिकायत की है। पीड़िता ने बताया कि मरी माई स्थित मकान में उसका परिवार 50 साल से रह रहा है। अकबर खान और उसके साथी 2 साल से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।

              महिला की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई

              दरअसल, महिला ने पहले भी अकबर खान के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन तब पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ दिन पहले अकबर खान और उसके साथियों ने महिला के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर मकान खाली करने के लिए कहा।

              साथ ही उनसे मारपीट की गई। इस बीच सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले को जांच में लिया।

              एट्रोसिटी का भी केस दर्ज

              जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला अनुसूचित जाति की है। लिहाजा, जांच के बाद पुलिस ने केस में एट्रोसिटी एक्ट का मामला जोड़कर उसे गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लिया। शुक्रवार को सिविल लाइन पुलिस ने कोर्ट से आदेश मिलने के बाद आरोपी अकबर खान को जेल से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर दोबारा जेल भेज दिया।

              जमानत दिलाने पुलिस अफसरों की मिलीभगत

              अकबर खान की जेल से गिरफ्तारी के पीछे उसे जमानत दिलाने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पुलिस अफसरों ने राजनीतिक दबाव में आकर जेल में रहते हुए उसकी गिरफ्तारी की है। बता दें कि अबकर खान अभी आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में जेल में बंद है।

              पुलिस चाहती तो जिस केस में उसे जेल से गिरफ्तार किया गया है, उसमें बाद में भी गिरफ्तारी हो सकती थी। ऐसा होता तो अकबर खान को जमानत मिलने के बाद फिर से जेल जाना पड़ता। लेकिन, जमानत मिलने के बाद पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।


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