बस्तर: जिले में जिला उपभोक्ता आयोग ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आवेदक को डेढ़ लाख रुपए बीमा की राशि देने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि, ट्रक का हादसा होने के बाद आवेदक को बीमा कंपनी ने कहा था कि ओवर लोड की वजह से हादसा हुआ है। इसलिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। मामला उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा। जिस पर आवेदक के पक्ष में निर्णय हुआ है।
ट्रक का कराया था बीमा
जगदलपुर के अनुकूल देव वार्ड निवासी रतिकांत बैनर्जी (85) ने अपने वाहन ट्रक का बीमा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से करवाया था। आवेदक की गाड़ी भानपुरी के पास हादसे का शिकार हो गई थी।
आवेदक ने बीमा कंपनी को क्षति दावा आवेदन दिया था। बीमा कंपनी ने ओवर लोड और हादसे के वक्त फिटनेस अधूरा और बीमा के शर्तों और नियम को पूरा नहीं करने की बात कहते हुए क्षतिदावा निरस्त कर दिया गया था।
जिला उपभोक्ता आयोग में की शिकायत
जिसके बाद आवेदक ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि बीमा पॉलिसी, प्रतिपूर्ति या नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए ली जाती जो खतरों के कारण हो सकती है।
बीमा कंपनी ने बीमा दावे का भुगतान न कर सेवा में कमी एवं व्यवसायिक कदाचरण किया है। इसलिए बीमा कंपनी को 10 हजार रुपए के अर्थ से भी दंडित किया गया है। साथ ही सर्वेयर ने जो रकम तय की थी उसे ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया है।
(Bureau Chief, Korba)