बिलासपुर: जिले में पदस्थ एक पटवारी सीधे राजस्व मंत्री के बंगले पर रायपुर पहुंच गया और बोला कि साहब मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। पटवारी का आवेदन पत्र देखकर मंत्री टंकराम वर्मा जमकर भड़क गए। उन्होंने पटवारी से सवाल किया कि बिलासपुर से यहां किसकी अनुमति से आए हो।
इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टर को फोन कर गहरी नाराजगी जताई और ऐसे पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने पटवारी को नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है।
दरअसल, कलेक्टर अवनीश शरण ने बीते 29 फरवरी को जिले के पटवारियों का तबादला आदेश जारी किया था। इसमें शहर से लगे मोपका के पटवारी आलोक तिवारी का तबादला बेलगहना तहसील के हल्का बहेरामुडा में किया गया है। ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद एसडीएम ने तत्काल उसे रिलीव भी कर दिया। लेकिन, पटवारी आलोक तिवारी ने नई जगह पर जॉइन करने के बजाए तबादला रुकवाने के लिए एप्रोच लगाना शुरू कर दिया।
तबादला रुकवाने राजस्व मंत्री से मिलना पटवारी को पड़ा महंगा।
तबादला रुकवाने राजस्व मंत्री से मिलने पहुंच गया रायपुर
कहीं से कोई जुगाड़ नहीं होने पर पटवारी आलोक तिवारी सीधे राजस्व मंत्री से मिलने उनके बंगले पर पहुंच गया। उसने मंत्री टंकराम वर्मा को आवेदन पत्र देकर ट्रांसफर रुकवाने का आग्रह किया। पटवारी के आवेदन पत्र को देखकर मंत्री टंकराम वर्मा भड़क गए और उससे पूछा कि काम छोड़कर रायपुर आए, तो किसी से अनुमति लिए हो या नहीं।
इस पर पटवारी गोलमोल जवाब देने लगा। इसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टर को फोन लगाकर नाराजगी जताई और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पटवारी को उल्टा पड़ गया दांव, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस
मंत्री से मिलने का पटवारी का दांव उल्टा पड़ गया। उसे उम्मीद थी कि मंत्री से मिलने के बाद उसका काम हो जाएगा, लेकिन उल्टा वे नाराज हो गए, जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने मंत्री के निर्देश पर पटवारी को शोकॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
सक्षम अधिकारी से नहीं ली थी अनुमति
विभागीय मंत्री से मिलने के लिए पटवारी मुख्यालय छोड़कर रायपुर गया था। इसके लिए उसने विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली थी। मंत्री ने पटवारी की इस हरकत को देखकर जमकर फटकार लगाई।
उन्होंने कलेक्टर को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत काम करने वाले पटवारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर कलेक्टर ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत पटवारी आलोक तिवारी को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। तय समय पर जवाब नहीं मिलने पर उसे एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
(Bureau Chief, Korba)