सक्ती: जिले मे धान खरीदी मे 73 लाख का घोटाला मामले में कोर्ट ने कडारी केंद्र प्रभारी को 3 साल की सजा और 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सक्ती न्यायालय की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगा पटेल ने सजा सुनाई है। बता दें कि 10 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने तत्कालीन खरीदी केंद्र प्रभारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार जायसवाल ने बताया कि साल 2013-14 में कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा के आदेश पर पी.के पांडेय खाद्य अधिकारी, के के शर्मा नायब तहसीलदार चांपा, जी.आर भतरा सहकारिता अधिकारी, एस.पी.सोनी संग्रहण केन्द्र प्रभारी और गिरधारी लाल राठौर के संयुक्त जांच दल नेविभिन्न धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया था।
कम पाया गया 73 लाख रुपए का धान
इसी कड़ी में 18 फरवरी 2014 को सेवा सहकारी समिति कडारी के अधीनस्थ धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण कर जांच किया गया। इसमें तत्कालीन प्रभारी समिति अशोक सिंह ठाकुर के द्वारा धान खरीदी से संबंधित दस्तावेज को जांच दल के सामने पेश किया गया। इसमें भौतिक सत्यापन करने पर लगभग 4495.78 क्विंटल धान, अनुमानित कीमत 73 लाख रुपए का धान कम होना पाया गया।
जांच में दो लोगों की संलिप्तता पाई गई
जांच दल ने एसडीएम चांपा के माध्यम से कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा को रिपोर्ट भेजकर मामले की शिकायत बाराद्वार थाना बाराद्वार में की। इस पर थाना बाराद्वार के द्वारा धारा 409, 34 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना किया गया था। मामले में विवेचना दौरान नारायण गबेल और किशोर सिंह की संलिप्तता पाए जाने पर थाना बाराद्वार द्वारा दोनों को आरोपी बनाया गया था।
जांच के बाद आरोपी अशोक सिंह, नारायण गबेल और किशोर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश किया गया था। मामले की सुनवाई गंगा पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सक्ती के समक्ष हुई थी। इसमें कोर्ट ने आरोपी अशोक सिंह को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जबकि अन्य 2 आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया है।
(Bureau Chief, Korba)