Friday, October 24, 2025

पहले निलंबन का आदेश फिर 24 घंटे में बहाली… आखिर शिक्षा विभाग में ऐसा क्या हुआ, जो अवर सचिव को बदलना पड़ा आदेश

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अनोखा मामना सामने आया है। जहां निलंबन के 24 घंटे के भीतर ही विभाग के अवर सचिव को अपना आदेश बदलना पड़ा। ये पूरा मामला राजधानी रायपुर से सटे जोरा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य डॉ. राज ढिमोले के निलंबन और बहाली के आदेश से जुड़ा हुआ है। उन्हें शिक्षा विभाग ने 24 अप्रैल को सस्पेंड किया था और अगले ही दिन 25 अप्रैल को उन्हें बहाल भी कर दिया गया।

मंत्रालय से शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने जो निलंबन आदेश जारी किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राचार्य ढिमोले कई – कई दिनों तक अनुपस्थिति रहती थीं। इसके बाद भी हाजिरी रजिस्टर में एक साथ हस्ताक्षर कर देती थीं। स्कूल के छात्र – छात्राओं, शिक्षकों व कर्मचारियों से उनका व्यवहार बहुत ही अशोभनीय व अभद्र है। उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम की के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय तय किया गया।

24 अप्रैल को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश।

24 अप्रैल को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश।

25 अप्रैल को जारी किया गया नया आदेश

निलंबन आदेश जारी करने के 24 घंटे के भीतर ही 25 अप्रैल को अवर सचिव आरपी वर्मा ने फिर एक नया आदेश जारी किया। इसमें डॉ. राज ढिमोले को बहाल कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोरा में ही फिर से पदस्थ कर दिया गया। पुराना आदेश 24 घंटे में ही वापस ले लिया गया। जबकि उन पर कदाचरण के गंभीर आरोप हैं।

इस मामले में जब जांच की गई तो शिक्षा विभाग में उच्चस्तरीय दबाव और एप्रोच की बात सामने आई। पहले शिकायतों के आधार पर प्राचार्य पर तत्काल कार्रवाई करने की फाइल चली। फाइल मंत्रालय पहुंचते ही निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद बारी प्रभावित धड़े की थी। उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पहुंच से फाइल दौड़ाई। प्रतिनिधि मंडल मंत्रालय पहुंचे। सचिव और सीएस तक बात पहुंची। इसके बाद तकनीकी दिक्कतों व जांच के बाद कार्रवाई करने की दलीलें देते आदेश वापस लेने के निर्देश दिए गए। अब प्राचार्य पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाने वाले अपने स्तर पर नेताओं और कानून की मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं।

24 घंटे बाद 25 अप्रैल को प्राचार्य डॉ राज ढिमोले की बहाली का आदेश।

24 घंटे बाद 25 अप्रैल को प्राचार्य डॉ राज ढिमोले की बहाली का आदेश।

स्कूल शिक्षामंत्री से की गयी थी शिकायत

जानकारी के मुताबिक डॉ ढिमोले की शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से पत्राचार के जरिए की गयी थी और शिक्षामंत्री के निर्देश के बाद ही निलंबन की कार्रवाई की गयी थी। केवल राज ढिमोले ही नहीं बल्कि शिकायत के आधार पर आदर्श अनुसूचित जाति कन्या आश्रम की प्राचार्य सरोज वर्मा को भी निलंबित किया गया था लेकिन 24 घंटे में आदेश केवल राज ढिमोले का ही बदला गया।



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