Saturday, May 18, 2024
Homeछत्तीसगढ़कोरबाCG: 20 साल कैद की सजा सुनते ही आया हार्ट अटैक.. नाबालिग...

CG: 20 साल कैद की सजा सुनते ही आया हार्ट अटैक.. नाबालिग से रेप के आरोपी की जेल लाए जाने के कुछ देर मौत

बलौदाबाजार-भाटापारा: जिले में रेप के दोषी को जैसे ही 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, चंद घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से कैदी के मौत की आशंका है। हालांकि शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है, जिसके बाद ही मौत की सही वजहों का पता चल सकेगा। कैदी हीरालाल पटेल बलौदाबाजार उपजेल में बंद था।

जानकारी के अनुसार, गिरौदपुरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरेली के रहने वाले हीरालाल पटेल पर इसी साल सितंबर में अपहरण और रेप का केस दर्ज हुआ था। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में हीरालाल के खिलाफ अपराध क्रमांक 225/19, धारा 363, 366, 376 और 3, 4 पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था, लेकिन 3 महीने बाद उसे जमानत मिल गई थी और वो छूटकर घर आ गया था। जमानत के बाद स्पेशल पॉक्सो अदालत में मामले का ट्रायल चल रहा था।

कैदी का शव निकालते हुए कर्मचारी।

कैदी का शव निकालते हुए कर्मचारी।

बुधवार को ट्रायल के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हीरालाल को दोषी करार दिया गया। उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बाद उसे उपजेल बलौदाबाजार में निरुद्ध किया गया। जहां उसकी अदालत से जेल दाखिल करने के चंद घंटों के अंदर ही मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर उसे जेल से बलौदाबाजार जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। गुरुवार सुबह को उसकी मौत हुई।

कार्रवाई करती हुई पुलिस।

कार्रवाई करती हुई पुलिस।

न्यायिक जांच की मांग

इधर कैदी हीरालाल पटेल की मौत पर मृतक के परिजनों ने शंका जाहिर करते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने मौत को संदिग्ध बताया है। वहीं जेल प्रबंधन का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल सकेगा कि मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर कोई और वजह है।

परिजनों ने की न्यायिक जांच की मांग।

परिजनों ने की न्यायिक जांच की मांग।

गौरेला में भी दोषी प्रेमी को मिली उम्रकैद

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में भी 5 महीने की गर्भवती प्रेमिका को अबॉर्शन की दवाई खिलाने के बाद हुई उसकी मौत के मामले में दोषी प्रेमी को स्पेशल एडीजे कोर्ट गौरेला ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के शिकवा गांव का है, जहां 30 जुलाई 2021 को एक नाबालिग लड़की की तबियत बिगड़ने पर मौत हो गई थी। सजा गुरुवार 8 दिसंबर को सुनाई गई।

शिकवा गांव के ही रहने वाले खेमचंद रजक उर्फ गोलू का प्रेम संबंध गांव की ही रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ था। आरोपी लगातार लड़की का यौन शोषण कर रहा था, जिसके बाद उसे 5 महीने का गर्भ ठहर गया था। खेमचंद लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। उसने लड़की को गर्भपात की दवाई लाकर दी, जिसे खाने पर नाबालिग की हालत की बिगड़ गई। अत्यधिक खून बह जाने के कारण हाइपोवॉलूमिक शॉक के चलते लड़की की मौत हो गई थी।

गौरेला में भी दोषी को आजीवन कारावास की सजा।

गौरेला में भी दोषी को आजीवन कारावास की सजा।

मृत नाबालिग लड़की के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी खेमचंद के खिलाफ अपराध क्रमांक 222 धारा 304, 376 , 313 और 314 के तहत केस दर्ज किया था। 1 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मृतका के उम्र के संबंध में उसके स्कूल से दस्तावेज लिए गए, तो मौत के दिन तक उसकी उम्र 15 साल 9 महीने थी। इसके बाद आरोपी खेमचंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 भी जोड़ी गई। इसके बाद कोर्ट में उसका केस चल रहा था। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के मद्देनजर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

धमतरी में भी हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

हफ्तेभर पहले धमतरी के महिमा सागर वार्ड में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पति प्रमोद कुर्रे (36 वर्ष) अपनी पत्नी फूलकेसरी बाई के चरित्र पर शक करता था और बार-बार दूसरी शादी कर लेने की धमकी देता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था।

धमतरी में पत्नी की मौत के दोषी प्रमोद कुर्रे को सुनाई गई थी सजा।

धमतरी में पत्नी की मौत के दोषी प्रमोद कुर्रे को सुनाई गई थी सजा।

जानकारी के मुताबिक, मृतका फूलकेसरी कुर्रे (34) नगर निगम क्षेत्र में कचरा कलेक्शन करने का काम करती थी। उसका पति उसके चरित्र पर शक करता था। 26 मई 2021 की देर शाम रामसागर पारा निवासी प्रमोद कुर्रे (36 वर्ष) का अपनी बीवी फूलकेसरी बाई के साथ उसके चरित्र को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया था। इसके बाद पति प्रमोद कुर्रे किसी दूसरी महिला को घर लेकर आ गया। उसने महिला काे दूसरी पत्नी बताया। यह बात सुनकर फूलकेसरी और पति में खूब झगड़ा हुआ। तब फूलकेसरी अपने 3 बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। बच्चों को मायके में छोड़ दिया और खुद वार्ड में ही परिचित तीजबाई के घर रहने लगी थी।

सक्ती में 14 साल की नाबालिग के साथ रेप, दोषी को 30 साल की सजा

सक्ती जिले में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को नवंबर के महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 30 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। दोषी शुभम मिश्रा (24 वर्ष) पर जुर्माना भी लगाया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने दोषी को सजा सुनाई थी।

दोषी शुभम मिश्रा को सुनाई गई थी 30 साल की सजा।

दोषी शुभम मिश्रा को सुनाई गई थी 30 साल की सजा।

पीड़िता सक्ती थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्ष की नाबालिग छात्रा अपने कमरे में सो रही थी। उसके माता-पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। देर रात पड़ोस का रहने वाला शुभम घर में घुस आया और लड़की के कमरे में जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376, 506 भाग 2, 405 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत केस दर्ज किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला और 21 नवंबर को उसे दोषी करार देते हुए 30 साल के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular