सक्ती: जिले में फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी करने के मामले में शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। डीईओ को जब मामले की शिकायत मिली, तो उन्होंने शिक्षक को नियुक्ति के समय पेश किए गए दस्तावेजों को लेकर उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन शिक्षक ने समय सीमा में जानकारी नहीं दी। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, ग्राम पोरथा निवासी नरेश राठौर शिक्षक है। वह सक्ती विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला माधवपुर बोकरामुड़ा में 2005 से सहायक शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ था। उसके खिलाफ जनपद पंचायत जैजैपुर में फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी लगने की शिकायत संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से की गई थी।
शिक्षक के निलंबन के आदेश की कॉपी
शिक्षक ने समय सीमा में नही दी जानकारी
शिकायत की जांच करने के लिए टीम गठित की गई। अधिकारियों ने शिक्षक नरेश राठौर को नियुक्ति के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई मार्कशीट सहित सभी दस्तावेज लेकर 27 मार्च को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए, लेकिन शिक्षक ने आज तक तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने की शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई।
डीईओ ने शिक्षक को किया निलंबित
सक्ती DEO बीएल खरे ने शिक्षक नरेश राठौर को समय सीमा में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निलंबित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के निहित प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है, साथ ही शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच करने का भी आदेश दिया है।