Sunday, December 8, 2024
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कोरबा: सेक्टर ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर सहित एमसीएमसी के सदस्यों को दिया गया…

  • प्रशिक्षणनिर्वाचन व्यय निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के साथ बैठक हुई आयोजित

कोरबा (BCC NEWS 24): विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सीमा पात्रे की उपस्थिति में जिला पंचायत कोरबा के सभाकक्ष में सेक्टर ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर, एमसीएमसी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के प्रिंटरों और प्रकाशकों, बैंकर्स, आबकारी एवं वाणिज्यकर व आयकर विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री सेवा राम दिवान, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ. एम एम जोशी, डिप्टी कलेक्टर श्री विकास चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

ईव्हीएम, वीवीपैट के संचालन गतिविधियों की बारीकियों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया

जिला पंचायत में आयोजित सेक्टर ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण में जिला मास्टर ट्रेनर्स डॉ. एम.एम.जोशी ने अधिकारियों को ईव्हीएम, वीवीपैट मशीनों के संचालन, विभिन्न गतिविधियों, बरती जानी वाली सावधानियों के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान मशीनों में टैग लगाने, संचालन करने, चालू-बंद करने, मॉक पोल, वास्तविक मतदान कराने आदि सभी पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में आदर्श आचार संहिता, ईव्हीएम मशीन के संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सेक्टर तथा नोडल अधिकारियों के कर्तव्य तथा ईव्हीएम मशीन के संचालन प्रक्रिया को डेमो के जरिए संचालित करके दिखाया गया। इसके साथ ही सेक्टर अधिकारियों को अपने-अपने सेक्टर में दी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन के संबंध में विस्तार से बताया गया।

मीडिया अनुप्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण

पेड न्यूज,राजनीतिक विज्ञापन सहित सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार को चिन्हित करने के संबंध में दी गई जानकारी
जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों एवं नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के लिये भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु मापदंड की विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दी गई। साथ ही मीडिया प्रमाणन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय व निर्वाचन आयोग के निर्देश, प्रमाणन के आधार, समिति का अधिकार क्षेत्र, मीडिया प्रमाणन की आवश्यकता, मीडिया निगरानी, पेड न्यूज, फेक न्यूज सहित अन्य विषय पर जानकारी दी गई।

पोस्टर-पाम्पलेट में प्रकाशक-मुद्रक का नाम और संख्या नहीं छापने पर होगी कार्यवाही 

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की ली गई बैठक

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालक और मुद्रकों की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान छापी जाने वाली राजनीतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में निहित प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा। उन्होंने बताया कि मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की तीन प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के 72 घंटे के भीतर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि मुद्रित की गई सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री में मुद्रित किये जाने वाला मैटर आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेगा।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि को छापने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा मुद्रक को घोषणा पत्र भरकर ही आर्डर दिया जायेगा। उन्होंने मुद्रकों से कहा कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर ना लें। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो। बैठक में बताया कि भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों और आयोग-ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंधित प्रिंटिंग मटेरियल पर प्रचार सामग्री प्रिंट करने पर भी मुद्रकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

बैंकों में लेनदेन पर नजर रखने के दिए गए निर्देश

बैंकर्स की बैठक में सभी बैंकों को निर्वाचन आयोग द्वारा रुपए के लेनदेन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए है, इसलिए बैंक के माध्यम से होने वाले लेनदेन में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिक लेनदेन होने तथा किसी भी लेनदेन में शंका होने पर उसकी सूचना निर्वाचन की टीम को समय पर दें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को नियमों का पालन कड़ाई से करने तथा किसी प्रकार से उल्लंघन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की हिदायत दी है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान एटीएम हेतु नगदी ले जाने वाले वाहनों तथा कर्मचारियों केा आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखने के निर्देश दिए। साथ ही निष्पक्ष चुनाव हेतु बैंकर्स से सहयोग की अपील की। इस दौरान बैंकर्स को ईएसएमएस सॉफ्टवेयर/एप के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

अवैध शराब के परिवहन, भण्डारण विक्रय पर नियंत्रण हेतु सतत निगरानी रखी जाए

आबकारी विभाग की बैठक में विभाग को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान जिले में अवैध शराब के परिवहन, भण्डारण विक्रय पर नियंत्रण हेतु सतत निगरानी रखी जाए एवं टीम गठन कर अवैध शराब विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही कर जब्ती कार्यवाही की जाए। साथ ही जिले के देशी विदेशी मदिरा दुकानों, वेयरहाउस की स्टॉक पंजी को नियमित अद्यतन किया जाए।

वाणिज्यकर व आयकर विभाग की आयोजित बैठक में विभाग को निर्देशित किया कि आयकर विभाग निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध धन की जब्ती हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। साथ ही राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के पास 10 लाख से अधिक की राशि पाए जाने पर तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जाए। हेलीपैड पर कार्यवाही हेतु टीम का गठन एवं सूचना मिलने पर कार्यवाही के लिए भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार वाणिज्यकर विभाग को निर्देशित किया कि 50 हजार से अधिक की सामग्री आदि के बिल की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तैयारियां सुनिश्चित करे एवं बिना बिल के 10 हजार से अधिक की सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की भी जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।




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