KORBA : चेक बाउंस मामले में विचारण न्यायालय का फैसला यथावत, आरोपी को दो करोड़ रुपए अर्थदंड एवं 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा बरकरार

              कोरबा (BCC NEWS 24): कोरबा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बृजेश राय के न्यायालय से दिनांक 24/12/22 को चेक बाउंस के मामले में रूढ़मल अग्रवाल वि. मोहनलाल अग्रवाल आरोपी मोहनलाल को दो करोड़ रुपए के अर्थदंड एवं 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था। उक्त मामले में आरोपी ने जिला सत्र न्यायाधीश में अपील की गई थी, आज अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) कोरबा के न्यायालय ने अपील निराकृत करते हुए विचारण न्यायालय का फैसला यथावत रखा है जिसके अनुसार आरोपी मोहनलाल को 2 करोड़ रूपए अर्थदंड और 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किए गए विचारण न्यायालय के फैसले को यथावत रखा गया है।

              आज आरोपी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण आरोपी को 22/02/24 को JMFC के न्यायालय में समर्पण करने का आदेश दिया गया है। उक्त तिथि को आरोपी के विचारण न्यायालय में उपस्थित नही होने पर आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है।

              उक्त मामले में परिवादी/ उत्तरवादी रूढ़मल अग्रवाल की ओर से नितेश अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई हैं।


                              Hot this week

                              Related Articles

                              Popular Categories