Saturday, January 10, 2026

              आनंदा होटल और हैवन्स पार्क को क्षतिपूर्ति देने का आदेश… 10 रुपए के पानी बोतल का लिया 30 रुपए और 18 रुपए के सोडा के वसूले 75 रुपए

              BILASPUR: बिलासपुर के जिला उपभोक्ता फोरम ने दो अलग-अलग केस में आनंदा होटल को 30 रुपए और हैवन्स पार्क होटल को 75 रुपए के एवज में 10-10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। यहां होटल में 10 रुपए के पानी बोतल को 30 रुपए और 18 रुपए के सोडा बोतल को 75 रुपए में बेचा गया था, जिसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया गया था, जिस पर फोरम के अध्यक्ष ने यह आदेश दिया है। साथ ही वाद व्यय एक-एक हजार रुपए भी देने को कहा है। टिकरापारा मन्नू चौक अश्वनी जायसवाल अपने दोस्त के साथ 10 जनवरी 2020 को हैवन्स पार्क होटल गए थे, जहां उन्होंने पनीर चिल्ली के साथ वेजिटेबल दम बिरयानी लिया। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य सामग्री के साथ 600 ML किनले कंपनी का सोडा वाटर लिया। बिल देते समय सोडा वाटर पर एमआरपी 18 रुपए दिया गया था। लेकिन, होटल के मैनेजर ने बिल में 75 रुपए वसूल किया और जीएसटी चार्ज अलग से लिया था। उन्होंने इस बिल पर आपत्ति जताई। लेकिन, मैनेजर और कर्मचारियों ने उनसे दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद अश्वनी जायसवाल ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर दिया।

              जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला।

              जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला।

              9% ब्याज के साथ 57 रुपए और 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश
              इस परिवार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने होटल के मालिक और मैनेजर को नोटिस जारी किया। लेकिन, उनके तरफ से जवाब नहीं दिया गया, जिस पर फोरम ने पाया कि हैवन्स पार्क होटल का यह कृत्य अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है। फोरम ने शिकायतकर्ता अश्वनी जयसवाल से अधिक वसूल किए गए 57 रुपए को 9% ब्याज सहित वापस देने का आदेश दिया है। साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपए वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया है। होटल संचालक को इस प्रकार से अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी भी दी है।

              आनंदा होटल ने 10 रुपए के पानी बोतल का लिया 30 रुपए
              इसी प्रकार दूसरे मामले में शिकायतकर्ता रूपेश श्रीवास्तव ने 9 दिसंबर 2020 को आनंदा इंपीरियर होटल के बार में खाना खाने गए थे, जहां उन्होंने खाद्य सामग्री के साथ 500 ML का Zeal कंपनी का पानी बोतल लिया, जिसका एमआरपी दस रुपए था। लेकिन, बिल में होटल संचालक ने 30 रुपए वसूल लिया। साथ ही जीएसटी भी अलग से लिया गया। इस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग ने यह पाया कि होटल आनंदा इंपीरियल का यह कृत्य मनमाना है और अधिकतर खुदरा मूल्य से अधिक चार्ज लिया जाना अनुचित व्यापार व्यवहार के अंतर्गत आता है। लिहाजा, आयोग ने आनंदा इंपिरियल को यह आदेशित किया है कि उपभोक्ता को 10 रुपए के पानी बोतल 30 रुपए में बेचा है, जिसमें उपभोक्ता से ली गई अधिक राशि का 9% वार्षिक ब्याज सहित अदा करेगा। साथ ही दस हजार रुपए क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपए वाद व्यय के रूप में भुगतान करेगा। आनंदा इंपीरियल होटल को भी भविष्य में इस प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

              आप भी कर सकते हैं शिकायत
              बिलासपुर सहित प्रदेश भर में इस तरह से लाखों उपभोक्ता प्रतिदिन इस प्रकार की अवैध वसूली के शिकार हो रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए हर स्तर पर उपभोक्ता आयोग कार्यरत है, जिससे आम उपभोक्ता इस प्रकार की अवैध वसूली के शिकार होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही ऐसे अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।


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