रायपुर (BCC NEWS 24): भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 39A के तहत, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी (AIR) पर प्रसारण समय के आवंटन के लिए निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, इन 5 चुनावी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों को आईटी (IT) प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल समय वाउचर जारी किए गए हैं।
प्रसारण की अवधि प्रत्येक चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन की तारीख और संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान की तारीख से दो दिन पहले के बीच निर्धारित की जाएगी। वास्तविक प्रसारण का समय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ (लॉटरी) के माध्यम से पहले से तय किया जाएगा। इस योजना के तहत, प्रत्येक दल को राज्य के भीतर क्षेत्रीय नेटवर्क पर समान रूप से प्रदान करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट का आधार समय (base time) आवंटित किया गया है।संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अतिरिक्त समय आवंटित किया गया है।
राजनीतिक दलों को प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, अग्रिम रूप से ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग जमा करना आवश्यक है। रिकॉर्डिंग प्रसार भारती द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले स्टूडियो में या दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों पर की जा सकती है।पार्टी प्रसारणों के अलावा, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अधिकतम दो पैनल चर्चाओं और/या बहसों का आयोजन करेगा। प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल इस कार्यक्रम के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है, जिसका संचालन एक अनुमोदित समन्वयक द्वारा किया जाएगा।

(Bureau Chief, Korba)




