रायपुर (BCC NEWS 24): बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की हिरमी कम्पोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के मामले में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने सिमगा वृत्त के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की आकस्मिक जांच में छद्म ग्राहक के माध्यम से की गई खरीद के दौरान दुकान के विक्रयकर्ता द्वारा गोवा स्पेशल व्हिस्की के तीन पाव शासन द्वारा निर्धारित 360 रुपये के बजाय 390 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। जांच के बाद विक्रयकर्ता देवेन्द्र कुमार नेताम के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
गौरतलब है कि संबंधित शराब दुकान सिमगा वृत्त के अंतर्गत आती है। क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर अनियमितता पाया जाना प्रभारी अधिकारी की लापरवाही, उदासीनता और नियंत्रणहीनता है। इसी आधार पर मनराखन नेताम को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय, रायपुर रहेगा।

(Bureau Chief, Korba)


