बिलासपुर । निलंबित IPS जी पी सिंह के प्रकरण में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। राज्य सरकार के इस कैविएट दायर करने का मतलब है कि, हाईकोर्ट इस मसले पर दायर याचिका में सीधे कोई फ़ैसला या संरक्षण देने के पूर्व राज्य सरकार का पक्ष सुन ले।
विदित हो निलंबित ADG जी पी सिंह पर EOW ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यवाही की है, ACB और EOW के प्रभारी आरिफ़ शेख़ के निर्देशन पर हुई कार्यवाही में निलंबित ADG जीपी सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज है वहीं छापे में कथित तौर पर मिले अभिलेखों के आधार पर राजधानी के सिविल लाईंस थाने में राजद्रोह का अभियोग भी दर्ज किया गया है।
निलंबित IPS जी पी सिंह के द्वारा हाईकोर्ट में इस मसले को लेकर याचिका दायर की जा रही है, इसी बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है।