Sunday, May 19, 2024
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छत्तीसगढ़: बुंदेली सरपंच को मिले स्टे को अपर आयुक्त ने किया खारिज….

ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच को हटाने के लिए धारा 40 की कार्रवाई की गई थी। एसडीएम की कार्रवाई को जिला दंडाधिकारी ने निरस्त करते हुए सरपंच को स्टे दे दिया था। अब अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए सरपंच के खिलाफ हुई धारा 40 की कार्रवाई को वैध माना है।

जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच चमेली कंवर को एसडीएम द्वारा धारा 40 के तहत 25 जून 2021 को पद से हटा दिया था। सरपंच चमेली कंवर ने एसडीएम की कार्रवाई को कलेक्टर कोर्ट में चुनौती दी थी। कलेक्टर कोर्ट ने सरपंच को राहत देते हुए उन्हें स्टे दे दिया। कलेक्टर कोर्ट से मिले स्टे को क्षेत्र के जनपद सदस्य जुड़ावन गबेल ने अपर आयुक्त कोर्ट बिलासपुर में चुनौती दी थी। अपर आयुक्त ने सुनवाई के बाद 11 अगस्त को सरपंच को दिए गए स्टे को खारिज कर दिया है। इसके बाद सीईअो जनपद पंचायत ने सचिव अवध राम बरमाते को रिक्त हुए सरपंच के पद पर स्थानापन्न सरपंच का चुनाव कराने का भी आदेश दिया है, लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन नहीं हो पाया है।

सरपंच को मुक्त करने सीईओ ने दिया आदेश
मालखरौदा सीईओ एसएस पोयाम ने बुंदेली के सचिव अवधराम बरमाते को पद से पृथक हुए सरपंच को पद से मुक्त करने के लिए 14 अगस्त को आदेश कर दिया है। इसके बावजूद भी सचिव ने पद से अलग करते हुए सरपंच चमेली बाई कंवर को मुक्त नहीं किया है। जुड़ावन गबेल का कहना है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार सचिव द्वारा कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में हाई कोर्ट में फिर वाद दायर किया जाएगा

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