Sunday, April 28, 2024
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल जज परीक्षा की चयन सूची को चुनौती, एक दावेदार का नियुक्ति पत्र रोका..

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की हर परीक्षा बिलासपुर उच्च न्यायालय की चौखट पर जरूर पहुंच जाती है।

  • नवम्बर 2020 में आई थी अंतिम चयन सूची
  • एक दावेदार ने चयन सूची में एक नाम को थी चुनौती

बिलासपु/ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की सिविल जज परीक्षा की चयन सूची में शामिल एक दावेदार को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी दिया है। चयन की प्रतीक्षा सूची में शामिल एक दावेदार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अंतिम चयन समिति को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था।

बताया गया, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा–2020 की अंतिम चयन सूची 7 नवम्बर 2020 को जारी किया। परीक्षा में एक दावेदार केवरा राजपूत ने अधिवक्ता एवी श्रीधर के माध्यम से इसको चुनौती दी। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पी. सैमकोशी की एकल पीठ के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग की उम्मीदवार होने के कारण अंतिम सूची की वेटिंग लिस्ट में रखना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि निजी उत्तरवादी टेसी पटेल को पिछड़ा वर्ग में अंतिम सूची में स्थान देना नियमों के मुताबिक ठीक नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना था, आयोग को ऐसा करने से रोका जाए। उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या मामले को स्वीकार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए लोकसेवा आयोग को निजी उत्तरवादी का नियुक्ति पत्र जारी न करने का आदेश दिया है।

हर परीक्षा में उठता है विवाद

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की हर परीक्षा में ऐसे कानूनी विवाद उठते रहे हैं। इस साल हुई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तीन प्रश्नों को उच्च न्यायालय में 95 लोगों ने चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने तीन महीनों के भीतर इनकी जांच का आदेश दिया था। तब तक मुख्य परीक्षा नहीं कराने को कहा गया था।

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