नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम सीएम हिमंता बिसवा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइंया के पासपोर्ट विवाद मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट जमानत पर रोक लगा दी और नोटिस भी जारी किया।
5 अप्रैल को असम में FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता की अर्जी पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी। इस मामले को लेकर असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
दरअसल, 2 अप्रैल को पवन ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम की पत्नी के बिजनेस और सरकारी ठेकों को लेकर सवाल उठाए। साथ ही कई देशों के पासपोर्ट होने की बात भी कही थी।

(Bureau Chief, Korba)




