दुर्ग-भिलाई: दुर्ग में लोन बुक के पन्नों को फाड़कर कोर्ट के साथ छल कर जमानत लेने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ दुर्ग कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा के तहत एफआईआर की दर्ज किया है। आरोपी की चालाकी पकड़ने के बाद कोर्ट ने ही कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आदेशित किया। कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
जानकारी के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पायल टोपनो के आदेश पर ग्राम बिजेभाठा रानीतराई निवासी आरोपी राकेश बंजारे के खिलाफ एफआईआर की गई है।
लोन बुक के सीरियल नंबर से पकड़ा गया
आरोपी राकेश बंजारे ने कोर्ट में पेंडिंग केस सीरियल नंबर 11148/2023 शासन विरुद्ध चेतन सिंह चंद्राकर में आरोपी की जमानत लेने के लिए अपना किसान लोन किताब पेश किया था। किसान लोन बुक के क्रमांक से उसकी जांच करने पर पता चला कि आरोपी राकेश बंजारे ने उसी कोर्ट के केस सीरियल नंबर 3490/2016 शासन विरुद्ध शैलेंद्र विश्वकर्मा में आरोपी की जमानत ली थी।
पहले की जमानत का जिक्र नहीं, दूसरी किसान लोन बुक भी नहीं लिया
आरोपी द्वारा पेश किए गए किसान के लोन बुक में पहले ली गई जमानत का उल्लेख नहीं था। कोर्ट ने तहसीलदार कार्यालय से इस संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी ने वहां से कोई दूसरा किसान लोन बुक भी नहीं जारी करवाया है।
इससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने छल करने की नीयत से पहले ली गई जमानत के रिकॉर्ड वाले पन्ने को किसान लोन बुक से फाड़ दिया था और एक नए प्रकरण में फिर से जमानत लेने का प्रयास कर रहा था। आरोपी की चालाकी पकड़े जाने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है।
(Bureau Chief, Korba)