हाईकोर्ट में भर्ती का सुनहरा मौका…. चौकीदार, माली, कुक, प्लंबर जैसे 54 पदों पर होगी नियुक्ति, कलेक्टर दर पर सैलरी, योग्यता आठवीं पास

              बिलासपुर: बेरोजगार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भर्ती का सुनहरा मौका है। यहां 54 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए योग्यता आठवीं पास है। चयनित उम्मीदवारों को कलेक्टर दर पर सैलरी मिलेगी। उम्मीदवार 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं।

              हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने रिक्त पदों की वैकेंसी निकाली है। इसमें HC के स्थापना शाखा में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, जिसमें सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को 26 जून तक निर्धारित फॉर्मेट में फॉर्म भर कर रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा। आठवीं में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञापित पदों से चार गुना अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

              वर्गवार पदों की संख्या
              जारी विज्ञापन के अनुसार 54 पदों में 27 पद अनारक्षित वर्ग के लिए है, जिसमें 8 पद महिला व एक पद दिव्यांग के लिए है। इसी तरह अनुसूचित जाति के 9 पद में दो पद महिला, अनुसूचित जनजाति के 10 पद में तीन पद महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग के 8 पदों में 2 पद महिला के लिए आरक्षित है।

              हाईकोर्ट में जॉब करने युवाओं को मिलेगा मौका।

              शैक्षणिक योग्यता के लिए देना होगा शपथपत्र
              भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के साथ ही निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें यह स्पष्ट है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से ज्यादा शिक्षित वर्ग के लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें शपथपत्र देना होगा, बिना एफिडेविट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और निरस्त कर दिया जाएगा। इसी तरह शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के खिलाफ झूठा शपथ पत्र पेश किए जाने के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

              स्थानीय निवासियों को ही मिलेगी छूट
              भर्ती में आयु सीमा सहित अन्य छूट का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इसी तरह स्थानीय महिला उम्मीदवारों को ही आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा।


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