Sunday, May 19, 2024
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रायपुर: नगर पालिका और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन की तैयारियों के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक….

  • अभ्यर्थियों को व्यय लेखा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा 
  • निष्पक्ष और निर्विघ्न निर्वाचन संपन्न कराएं: आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह  
     
    रायपुर: नगर पालिका और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को आम/उप निर्वाचन संबंधी ज़रूरी हिदायत दी। बैठक में बारी-बारी से मतपत्र मुद्रण, मतदान केंद्रों की स्थिति/भौतिक सत्यापन/रूट चार्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने उप ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने जरूरी सलाह भी दी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतपत्र मुद्रण में एहतियात बरती जाए और उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाए। निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जाए, जहां निर्वाचन होना है। बैठक में कंप्यूटर और प्रिंटर ख़रीदी की स्थिति, सामग्री वितरण और वापसी की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और मार्गदर्शन भी दिया। इसके साथ ही स्ट्रॉंग रूम और मतगणना केंद्रों की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पंचायतों के निर्वाचन की मतदान केंद्र और खंड मुख्यालय में मतगणना होगी। यहाँ मतदान दल ही मतगणना दल के रूप से काम करेंगे। वहीं नगरीय निकायों के मामले में मतगणना हाल में मतगणना होगी। बैठक में कंट्रोल रूम, निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ की व्यवस्था पर भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिये गये कि वददव सॉफ्टवेर में नाम निर्देशन से लेकर अंत में प्रमाण पत्र तक ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था की गई है, इसमें दर्ज की गई जानकारी को अद्यतन करने पर भी विशेष ज़ोर दिया गया। बैठक में आयोग को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रारूप में जानकारी के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ हो नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचित अभ्यर्थियों का राजपत्र में प्रकाशन के लिये हिन्दी और अंग्रेज़ी में नाम सहित जानकारी आयोग को भेजने निर्देशित किया गया। इसी तरह जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी का प्रतिवेदन, व्यय लेखा संधारण आदि तय समय में भेजने के निर्देश दिये गए। उन्होंने कहा कि जहां अभ्यर्थी निर्विरोध चुन लिया गया है, उनका व्यय लेखा 12 जुलाई की स्थिति तक ले ली जानी चाहिए और जहां मतगणना होगी वहाँ निर्वाचन परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर व्यय लेखा अभ्यर्थियों से जमा कराना होगा।

ज्ञातव्य है कि नगरीय निकायों और पंचायतों में होने वाले निर्वाचन के तहत आगामी 27 जून को मतदान होगा। नौ नगरीय निकायों के आठ पार्षद चुनाव के लिए 18 प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं। वहीं पंचायतों के पंच/सरपंच/जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के 198 पदों के लिए कुल 537 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। नगर पालिकाओं के लिए सुबह 8 से 5 बजे तक और पंचायतों के मामले में चुनाव सुबह 7 से 3 बजे तक संपन्न होगा। नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे की जाएगी। पंचायतों के मामले में मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्रों में होगी और आवश्यक हुआ तो 28 जून को तहसील और खंड मुख्यालय में मतगणना दोपहर 3 बजे से होगी। त्रि-स्तरीय पंचायतों का सारणीकरण और निर्वाचन की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे से होगी। खंड मुख्यालय में पंच/सरपंच/जनपद सदस्य के परिणाम और जिला मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।

बैठक में आयोग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक़, उप सचिव द्वय श्री दीपक अग्रवाल, श्रीमती अंकिता गर्ग, अवर सचिव द्वय सहित जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

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