Thursday, May 2, 2024
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जांजगीर- रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन: शो-रूम, क्लब, सैलून, पार्लर, पार्क ई-कामर्स व जिम खुलेंगे 8 बजे तक, जारी हुआ आदेश

  • साप्ताहिक हाट बाजार अभी भी रहेंंगे बंद
  • स्वीमिंग पूल,थियेटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे इधर छूट का बेजा फायदा उठा रहे कुछ लोग

जांजगीर(BCC NEWS 24): जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगभग थम सी गई है, इसलिए अब लोगों को सुविधाएं बढ़ाई जाने लगी है। 1 जून से दुकानें शाम 6 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी, जिसे दाे घंटे बढ़ाकर रात 8 बजे तक खोलने की छूट दे दी गई है। जिले में रविवार को भी अनलॉक था, लेकिन अब इस दिन टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है।

साप्ताहिक हाट बाजार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यानि गांवों में साप्ताहिक बाजार नहीं लगाए जाएंगे। स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। नए आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/ सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी / बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कामर्स, पार्क व जिम अब रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर भी रोक लगी रहेगी। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों से जुर्माना वसूला जाएगा।

इन पर अभी भी लॉकडाउन

  • स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। जिले के सभी साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे।
  • स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा दे सकेंगे।
  • कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। छात्रावास में केवल परीक्षा देने रूकने की अनुमति होगी।
  • सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मनोरंजन एवं राजनैतिक आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

विवाह में शामिल लोगों के नाम करने होंगे रजिस्टर्ड
होटल-मैरिज हॉल संचालक को विवाह कार्यक्रम में आने वाले लोगों की एंट्री करनी होगी। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

विवाह में 50 तो अंतिम संस्कार में 20 की अनुमति
जिला दंडाधिकारी जितेंद्र शुक्ला ने आदेश में स्पष्ट किया है कि वैवाहिक कार्यक्रम व्यक्ति अपने घर, होटल एवं मैरिज हॉल से कर सकता है, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वैवाहिक आयोजन में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे तो अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।

सोमवार से कार्यालयों में सभी कर्मचारी आएंगे
जिले के सभी कार्यालय, सामान्य कामकाज एवं आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण के लिए 100 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी कार्यालय एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग एवं सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और कोविड-19, से संबंधित एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

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