Thursday, May 2, 2024
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प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग व सार्वजनिक स्थान में कचरा डालने पर निगम ने विभिन्न जोनांतर्गत लगाया 2500 रूपये का अर्थदण्ड…

कोरबा(BCC NEWS 24)-प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का दुकानों में उपयोग करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालकर गंदगी फैलाने वालों पर निगम अमले ने आज फिर कार्यवाही की। निगम के विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 2500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने वालों पर भी अर्थदण्ड लगाते हुए उन्हें कचरा न डालने की हिदायत दी गई।
         यहांॅ उल्लेखनीय है कि आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में विगत दो माह से अधिक समय से नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ’’ प्लास्टिक फ्री कोरबा ’’ का अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग के रोकने हेतु आमलोगों में जागरूकता लाने के कार्य करने के साथ-साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा रही है। लगातार समझाईश देने व कार्यवाही करने के बावजूद अभी भी कुछ दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग आदि का उपयोग अपने व्यवसाय के दौरान किया जा रहा है। आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा के निर्देश पर निगम का अमला फल-सब्जी विक्रेताओं, छोटे-बडे़ व्यापारियों आदि की दुकानों में लगातार पहुंचकर निरीक्षण कर रहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग हो रहा है या नहीं तथा जहां कही भी इनका उपयोग पाया जाता है, वहां पर निगम अमला कार्यवाही कर रहा है, अर्थदण्ड लगा रहा है तथा समझाईश दे रहा है। इसी कड़ी में आज भी निगम के विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही की गई तथा फल-सब्जी विक्रेताओं व अन्य व्यवसायियों की दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग को जप्त करने के साथ ही उन पर 2500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। निगम अमला फल-सब्जी विक्रेताओं व छोटे व्यवसायियों पर प्रतीकात्मक अर्थदण्ड लगा रहा है तथा उन्हें लगातार हिदायत दे रहा है कि वे अपनी दुकानों में इनका उपयोग न करें।
सार्वजनिक स्थान में कचरा डालने पर अर्थदण्ड- आज शहर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों में कचरा डालकर गंदगी फैलाने वालों पर निगम के स्वच्छता विभाग के अमले ने कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंके। यहां उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा घर-घर पहुंचकर कचरे का संग्रहण स्वच्छता दीदियों के माध्यम से कराया जा रहा है, इसके बावजूद कुछ लोग घरों से निकले हुए कचरे को स्वच्छता दीदियों को न देकर सड़क, नाली, सार्वजनिक स्थान में डाल देते हैं, जिसके कारण शहर की साफ-सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है।
प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करेंं- आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने व्यापारीबंधुओं , दुकानदारों से पुनः अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक डिस्पोजल सहित अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें, इसके स्थान पर कपडे़ व जूट के बने थैले, कागज के लिफाफे व अन्य वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। उन्होने व्यापारीबंधुओं से कहा है कि वे ग्राहकों को प्रेरित करें कि वे बाजार जाते समय कपडे़, जूट आदि के थैले साथ में लेकर जाएं, व्यापारीबंधु अपनी दुकानों में भी कपड़े, जूट आदि के थैले रखें तथा ग्राहकों की सुविधा व उनकी मांग पर वाजिब दाम में उन्हें उपलब्ध कराएं। आयुक्त श्री शर्मा ने आमनागरिकों से भी अपील की है कि वे बाजार जाते समय कपडे़ व जूट के थैले साथ में रखे, दुकानदारों से प्लास्टिक कैरीबैग आदि की मांग न करें तथा कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त कर ने हेतु निगम द्वारा चलाए जा रहे ’’ प्लास्टिक फ्री कोरबा ’’ अभियान में अपना सहयोग दें।
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न डालें- आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे सड़क, नाली व सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न डालें। निगम द्वारा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था की गई है, अतः अपने दुकानों, प्रतिष्ठानों व घरों से निकले हुए कचरे को डस्टबिन में संग्रहित करके रखें एवं स्वच्छता दीदियों के रिक्शे में कचरे को दें। उन्होने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने से नगर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, अतः कचरे को खुले में न फेंके तथा शहर को साफ-सुथरा रखने व निगम की बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दें।

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