Saturday, May 18, 2024
Homeछत्तीसगढ़कोरबाCG: नानी की हत्या, दोषी को आजीवन कारावास... शराब के लिए हमेशा...

CG: नानी की हत्या, दोषी को आजीवन कारावास… शराब के लिए हमेशा पैसे मांगता था नाती, ग्रामीण की हत्या के दोषी को भी उम्रकैद

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में पैसों की मांग और जमीन बेचने से इनकार करने पर नानी की हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा पत्नी के साथ बात करते हुए देखकर शराब के नशे में हुए विवाद के बाद गर्दन तोड़कर हत्या करने के मामले में भी दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दो अलग-अलग मामलों में गौरेला एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

पहला मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है, यहां 10 सितंबर 2020 को बुजुर्ग महिला ललिया बाई काशीपुरी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिसकी लाश 10 दिन बाद रेंजराभार के रतनजोत प्लांट में रतनजोत के पौधों से ढंकी हुई मिली थी। अपनी नानी ललिया बाई के घर में ही आरोपी राजकुमार उर्फ अमृत लाल काशीपुरी रहता था। पुलिस की जांच में पता चला कि वो शराब के लिए अक्सर अपनी नानी से पैसों की मांग करता रहता था। साथ ही वो नानी ललियाबाई पर जमीन बेचने का भी दबाव बना रहा था।

गौरेला एडीजे किरण थवाइत ने सुनाया फैसला।

गौरेला एडीजे किरण थवाइत ने सुनाया फैसला।

सबसे पहले आरोपी ने नानी को पास की नदी में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां लोगों के मौजूद रहने के कारण इसमें नाकाम रहा। इस बीच शराब और जमीन बेचने को लेकर नानी के साथ उसका विवाद होता रहा। 10 सितंबर 2020 को घटना वाले दिन आरोपी नानी को राशन दिलाने के नाम पर अपने साथ साइकिल पर बिठाकर ले गया और गड्ढे में गिराकर गला दबा दिया। मौके पर ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उसने लाश को रतनजोत के पौधों के बीच छिपा दिया। टंगिया से और रतनजोत के पौधे काटकर लाश के ऊपर डाल दिया।

घटना के दिन से आरोपी भी घर से गायब था। लाश मिलने के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे गौरेला किरण थवाइत ने आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की।

दोषी रेचकु उर्फ रमेश कोल को उम्रकैद।

दोषी रेचकु उर्फ रमेश कोल को उम्रकैद।

शराबी ने की थी ग्रामीण की हत्या

दूसरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के कोरजा गांव का है, जहां पत्नी से एक व्यक्ति को बात करता देखकर शराबी पति इतना आक्रोशित हो गया कि उसने उस शख्स की हत्या कर दी और लाश को तालाब में फेंक दिया। मामला 20 फरवरी 2021 का है। कोरजा गांव के ईंट-भट्ठे में काम करने वाले अजय कोल की लाश गांव के तालाब में मिली थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गर्दन तोड़कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में खुलासा हुआ था कि गांव में दिलीप सोनी के ईंट-भट्ठे में काम करने वाला अजय कोल घटना के दिन शाम को एक महिला से बात कर रहा था। इस दौरान महिला का पति रेचकु उर्फ रमेश कोल आ गया, जो शराब के नशे में धुत था।

उसने पत्नी गोलकी बाई और उस व्यक्ति के साथ गालीगलौज की। जिससे अजय के साथ उसका विवाद हो गया। आरोपी रेचकु उर्फ रमेश ने अजय की गर्दन तोड़कर हत्या कर दी और लाश को दर्री तालाब में फेंक दिया। मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और बाद में तालाब में लाश मिलने पर हत्या का केस दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोपी रेचकु को गिरफ्तार किया गया। अब एडीजे गौरेला किरण थवाइत ने आरोपी रेचकु उर्फ रमेश कोल को दोषी करार देते हुए IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular